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आनलाइन होगी पढ़ाई, भीड़ पर रहेगी नजर

जागरण संवाददाता गिरिडीह कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देख उपायुक्त राहुल कुमार सिन्ह

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Apr 2021 08:51 PM (IST)Updated: Mon, 19 Apr 2021 08:51 PM (IST)
आनलाइन होगी पढ़ाई, भीड़ पर रहेगी नजर

जागरण संवाददाता, गिरिडीह : कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देख उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सोमवार को राज्य सरकार का आदेश जारी किया है। आदेश को जिले में लागू करने की जिम्मेवारी सभी वरीय इंसिडेंट कमांडर एवं इंसिडेंट कमांडर, सभी एसडीओ, सभी एसडीपीओ, सभी बीडीओ एवं सभी सीओ के साथ अन्य अधिकारियों की होगी। आदेश में कोविड-19 संक्रमण के चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।

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कहा गया है कि सभी इनडोर व आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह व अंतिम संस्कार को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा। शादी, विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी। सभी प्रकार के जुलूस (धार्मिक व त्योहार के जुलूस सहित) को निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर भी प्रतिबंध है। सभी आंगनबाड़ी केंद्र अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षण कार्य ऑनलाइन/ डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा। सभी स्कूल, कॉलेज, आइटीआइ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिग संस्थान, ट्यूशन क्लास, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सभी प्रकार की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। सभी तरह के मेला प्रदर्शनी पर प्रतिबंध है। सभी जिमखाना, स्विमिग पूल बंद भी रहेंगे। सभी खेलकूद कार्यक्रम पर रोक रहेगी। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए स्टेडियम में आने की अनुमति होगी। सभी पार्क बंद रहेंगे। सभी होटल व रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50 फीसद लोगों के साथ संचालन की अनुमति होगी। किसी भी धार्मिक कार्य के लिए स्थल की क्षमता के 50 फीसद लोगों के साथ करने की अनुमति होगी, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल के एतिहात यथा फेस मास्क, सैनिटाइजर, दो गज की शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। बैंकट हॉल में शादी विवाह, अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अलावा कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। शादी-विवाह व अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए बुकिग करने पर बैंकट हॉल को सील कर संबंधित संचालक व प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी व्यापार स्थल यथा दुकान, रेस्टूरेंट्स, क्लब को रात आठ बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। खाने के टेक होम या डिलीवरी पर रोक नहीं होगी। किसी भी सरकारी व निजी कार्यालय, व्यापार प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, कार्यक्रम स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा अन्य सार्वजनिक स्थल यथा दुकान आदि पर बिना मास्क के प्रवेश करने व आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा। वैसी सभी गतिविधियां जिन्हें विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, कंटेनमेंट जोन के बाहर उनके लिए अनुमति होगी।


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