Move to Jagran APP

गिरफ्तारी का दबाव बनाने पर कोर्ट में सुलह

धनवार थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में सूचक और पीड़िता ने न्यायालय में सुलह का आवेदन दे कर कहा सुलह हो गई है।आरोपित को जमानत मिलने पर कोई आपत्ति नही है।जिला जज वन रामबाबू गुप्ता के अदालत में आरोपित पंकज कुमार ने अग्रिम जमानत का आवेदन दिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 09:32 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2019 09:32 PM (IST)
गिरफ्तारी का दबाव बनाने पर कोर्ट में सुलह

जागरण संवाददाता, गिरिडीह : धनवार थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में सूचक और पीड़िता ने न्यायालय में सुलह का आवेदन देकर कहा कि आरोपित के साथ सुलह हो गया है। आरोपित को जमानत मिलने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। जिला जज वन रामबाबू गुप्ता की अदालत में आरोपित पंकज कुमार ने अग्रिम जमानत का आवेदन दिया था। पंकज के खिलाफ पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जब वह मवेशी चराने गई थी तो अकेला पाकर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने पंकज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधानकर्ता ने इस मामले में पीड़िता का बयान 164 के तहत न्यायालय में कलमबद्ध कराने के साथ मेडिकल जांच भी कराई थी। पीड़िता ने न्यायालय में दिए बयान में घटना का समर्थन भी किया था।

loksabha election banner

इधर आरोपित ने सूचक ने अनुसंधनकर्ता को धमकी दी थी कि जल्द गिरफ्तारी नही होने पर मानवाधिकार आयोग और उच्च पदाधिकारियों से मिलकर शिकायत करेंगे। न्यायालय में जमानत पर चल रही सुनवाई में केस डायरी को लेकर अनुसंधनकर्ता को तलब किया गया था। इधर सूचक अपनी पुत्री के साथ न्यायालय में सुलह के लिए आए। अनुसंधनकर्ता ने बताया कि इस घटना की जांच हो चुकी है। मामले को अनुसंधान में सही पाया गया है। बताया कि सूचक ने आरोपित के खिलाफ अनुसंधान के दौरान गिरफ्तारी का दबाव बनाया था। जब अनुसंधान पूरा हो गया और गिरफ्तारी की बारी आई तो सूचक ने किस कारण सुलह कर लिया इस बात की जानकारी वही दे सकते हैं। इधर एपीपी अजय साहू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि दुष्कर्म सुलहनीय मामला नहीं है। अनुसंधानकर्ता ने इस बारे में न्यायालय से निकलकर कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में सूचक का रवैया अच्छा नहीं होता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.