झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी पर एक और एफआइआर
बाबूलाल मरांडी पर कोडरमा सांसद प्रतिनिधि ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है।
तिसरी (गिरिडीह), जेएनएन। झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) प्रमुख सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के गृह थाना तिसरी में कोडरमा के सांसद डॉ. रवींद्र कुमार राय के प्रतिनिधि मनोज यादव ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत रविवार शाम को प्राथमिकी दर्ज कराई है।
मनोज यादव ने आवेदन में कहा है कि झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए जाली दस्तावेज तैयार कर सांसद डॉ. रवींद्र कुमार राय के जाली हस्ताक्षर व जाली लेटर पैड पर पत्र जारी किया, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामों की सहायता ली गई है।
इसका इस्तेमाल कर सांसद और भाजपा के खिलाफ झूठा दुष्प्रचार किया गया है। इससे संवैधानिक पद पर बैठे सांसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। मरांडी ने फरवरी 2015 की जो चिट्ठी प्रेस में जारी की है, उसमें सांसद को भाजपा किसान मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताया गया है। जबकि वे उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। इसी पत्र के अंत मे हस्ताक्षर वाली जगह पर उन्हें अध्यक्ष, भाजपा झारखंड प्रदेश दर्शाया गया है।
इससे प्रमाणित होता है कि आपराधिक षड्यंत्र रच कर उपरोक्त जाली पत्र तैयार किया गया है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा करके मरांडी ने जालसाजी की है, जो एक दंडनीय अपराध है। इस तरह से उन्होंने सांसद को बदनाम किया और उनके मान-सम्मान को क्षति पहुंचाई है।
गौरतलब है कि मरांडी ने एक पत्र जारी करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया था कि उसने 11 करोड़ रुपये देकर झारखंड विकास मोर्चा के छह विधायक खरीदे। इस मामले में मरांडी पर तीन विधायक पहले ही अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करा चुके हैं। रांची में विधायक नवीन जायसवाल, पलामू में आलोक चौरसिया, बोकारो में अमर बाउरी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।