हत्या के प्रयास मामले में पति, पत्नी व मां को पांच साल की सजा
जागरण संवाददाता, गिरिडीह : जिला जज वन रामबाबू गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के प्रय
जागरण संवाददाता, गिरिडीह : जिला जज वन रामबाबू गुप्ता की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के प्रयास में दोषी पाए गए दो महिला समेत तीन लोगों को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया। जुर्माना जमा नहीं करने पर चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं मारपीट की धारा में एक साल और एक एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में नारायण मंडल, यशोदा देवी और बुधनी देवी शामिल हैं। जिनमें बुधनी नारायण की मां तथा यशोदा उसकी पत्नी हैं। न्यायालय ने तीनों को बीते 18 जुलाई को दोषी पाया था। न्यायालय ने तीनों को वीडियो कांफ्रें¨सग से सजा सुनाई। इसके पूर्व सजा की ¨बदु पर बहस करते हुए अपर लोक अभियोजक पीएनपी ¨सह ने कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता जय कुमार नारायण ¨सह ने बहस की।
-दोबारा हमला कर पेट में मारा था छुरा: इस कांड के सूचक रामेश्वर मंडल ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि 12 फरवरी 2011 को शाम करीब चार बजे दुकान से सामान खरीद कर अपने घर जा रहा था। घर के पास नारायण मंडल आकर झगड़ा करने लगा। इस बीच उसका बेटा मेघलाल आ गया। बात बढ़ जाने पर बुधनी ने नारायण को घर से छुरा लाकर दिया। इस पर नारायण ने जान मारने की नीयत से मेघलाल के माथा पर मारा। मेघलाल के झुक जाने पर ललाट पर जख्म हुआ। इस बीच वह अपने बेटे के साथ भागने लगा। इसके बाद तीनों ने दौड़ा कर मेघलाल को घेर लिया और जान मारने की नीयत से छुरा उसके पेट में घुसा दिया। गंभीर रूप से जख्मी मेघलाल को पहले जमुआ के पीएचसी में इलाज कराया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना जमुआ थाना क्षेत्र के कोडाडीह गांव की है।