प्रतिबंधित दुकान संचालन को कारण बताओ नोटिस
संवाद सूत्र श्री बंशीधर नगर (गढ़वा) प्रखंड विकास पदाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर अमित कुमार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
संवाद सूत्र, श्री बंशीधर नगर (गढ़वा): प्रखंड विकास पदाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर अमित कुमार ने गुरुवार को चेचरिया के रेडीमेड कपड़ा दुकानदार आमीर आलम पिता शाहिद आलम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बतौर दंडाधिकारी नगर पंचायत के कनीय अभियंता कौशल किशोर सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का तामिला आमीर आलम को कराया। बताते चलें कि गत बुधवार को आमीर आलम अपने रेडीमेड कपड़ा दुकान में ग्राहकों के बीच कपड़ा बेच रहा था। कोविड-19 को लेकर सरकार के द्वारा कपड़ा दुकान के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद आमिर दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगाकर रेडीमेड कपड़ा बिक्री कर रहा था। दंडाधिकारी कौशल किशोर के द्वारा प्रतिबंधित दुकान संचालन किए जाने के विरुद्ध अगले आदेश तक के लिए दुकान को सील कर दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने आमीर आलम को नोटिस देकर 24 घंटे के अंदर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। नोटिस में कहा गया है कि क्यों नहीं सरकारी आदेश की अवहेलना करने के आरोप में आपके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 58 के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में दंडाधिकारी कौशल किशोर सिंह ने बताया कि आमीर आलम को नोटिस का तामिला करा दिया गया है। बतौर कौशल किशोर चेचरिया के ही राजा ड्रेसेस के प्रोपराइटर सैफ रजा व वार्ड संख्या 12 के जूता चप्पल के विक्रेता गुड्डू सिद्दीकी को भी कारण बताओ नोटिस का तामिला कराया जाएगा। सैफ रजा को अपने घर में रेडीमेड कपड़ा तथा गुड्डू सिद्दीकी को अपने घर में ग्राहकों के बीच जूता चप्पल बिक्री करते बुधवार को पाया गया था।