गढ़वा में सरकारी राशन ढोने वाले ट्रकों को नो एंट्री से बड़ी राहत, इन समयों में शहर में कर सकेंगे प्रवेश
गढ़वा जिला प्रशासन ने सरकारी राशन ढोने वाले ट्रकों को 'नो एंट्री' से राहत दी है। इससे खाद्यान्न वितरण में ...और पढ़ें

नो एंट्री से सरकारी राशन ट्रकों को मिली राहत।
HighLights
नो एंट्री से सरकारी राशन ट्रकों को मिली राहत।
उपायुक्त ने समय और गति सीमा निर्धारित की।
संवाद सहयोगी, गढ़वा। गढ़वा में अब सरकारी राशन की किल्लत और वितरण में होने वाली देरी पर लगाम लग जाएगी। जिला प्रशासन ने राज्य खाद्य निगम के गोदामों तक खाद्यान्न पहुंचाने वाली गाड़ियों को नो एंट्री के झंझट से राहत दे दी है। उपायुक्त गढ़वा ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, अब बाजार समिति राज्य भंडार निगम गढ़वा और एफसीआई गोदाम रेहला से खाद्यान्न लेकर निकलने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश की विशेष छूट मिलेगी। प्रशासन द्वारा तय समय सीमा के अनुसार ये वाहन रात 9:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक और दिन में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक शहर में आवाजाही कर सकेंगे।
हालांकि शहर की सुरक्षा को देखते हुए वाहनों की रफ्तार पर कड़ा अंकुश लगाया गया है। नो एंट्री से छूट के दौरान इन ट्रकों को शहर के भीतर अधिकतम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलाने की अनुमति होगी।
दरअसल, सहायक गोदाम प्रबंधक चन्द्रदेव तिवारी और परिवहन संवेदक उरेन्द्र कुमार ने नो एंट्री की वजह से राशन ढुलाई में आ रही समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया था। उनका कहना था कि गाड़ियां नो एंट्री में फंस जाती हैं, जिससे समय पर गोदामों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पाता और उठाव बाधित होता है।
जनहित और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने यह राहत भरा फैसला लिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, स्थानीय थाना प्रभारी और सभी सहायक गोदाम प्रबंधकों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
