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भाजपा जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी समेत 200 लोगों पर महामारी फैलाने का केस

जागरण संवाददाता गढ़वा शहर के रका मोड़ पर स्थित इंदिरा गांधी पार्क में मंत्री मिथिलेश ठाकुर की ओर से निजी खर्च पर बनाए जा रहे घंटा घर का निर्माण कार्य करा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 06 Jun 2021 07:03 PM (IST)Updated: Sun, 06 Jun 2021 07:03 PM (IST)
भाजपा जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी समेत 200 लोगों पर महामारी फैलाने का केस

जागरण संवाददाता, गढ़वा : शहर के रका मोड़ पर स्थित इंदिरा गांधी पार्क में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर द्वारा निजी खर्च से घंटा घर का कराया जा रहा निर्माण में एक और नया मोड़ आ गया है। गढ़वा प्रखंड कार्यालय के कनीय अभियंता सह नियुक्त किए गए दंडाधिकारी योगेंद्र यादव ने गढ़वा थाना में आवेदन देकर बगैर प्रशासनिक अनुमति के भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश केशरी, गढ़वा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष उमेश कश्यप को नामजद तथा दो सौ अज्ञात के विरुद्ध कोरोना महामारी फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिकी में योगेंद्र यादव ने उल्लेख किया है कि शनिवार की सुबह अनुमंडल पदाधिकारी जियाउल अंसारी को सूचना मिली की रंका मोड़ पर घंटा घर निर्माण का विरोध करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश केशरी, पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी आदि के नेतृत्व में इंदिरा गांधी पार्क में भीड़ जुटाकर प्रदर्शन किया जा रहा है।

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इसकी जानकारी के बाद एसडीओ ने इन्हें दंडाधिकारी नियुक्त करते हुए प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं को समझा कर वहां से हटाने के लिए भेजा। एसडीओ से मिले आदेश के आलोक में वे सुबह नौ बजे जब वे रंका मोड़ पहुंचे। सुबह 10 बजे के करीब ओमप्रकाश केशरी, सत्येंद्र नाथ तिवारी, जवाहर पासवान एवं उमेश कश्यप अपने समर्थकों के साथ इंदिरा गांधी पार्क में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कोरोना महामारी को लेकर चल रहे लाकडाउन का हवाला देकर प्रदर्शन करने से रोका गया। बावजूद इसके उक्त सभी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्क में प्रवेश कर धरना-प्रदर्शन करने लगे। इसकी जानकारी के बाद एसडीओ गढ़वा भी मौके पर पहुंचकर उपस्थित लोगों को समझा कर वहां से हटाने का भरपूर प्रयास किए। लेकिन उक्त सभी नहीं माने। इस दौरान न केवल कोरोना महामारी को लेकर लागू लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ। बल्कि प्रदर्शन के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ा। उन्होंने प्राथमिकी के लिए दिए आवेदन में

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धार 51 से 60 तक तथा भारतीय दंड सहिता 1860 के सेक्शन 188 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का अनुरोध किया है। विदित हो कि तीन जून को मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने अपने पिता स्व. कौशल कुमार ठाकुर के नाम पर इंदिरा गांधी पार्क में घंटा घर निर्माण का पूरे तामझाम के साथ शिलान्यास किया था। शिलान्यास के बाद कांग्रेस, भाजपा समेत विभिन्न दलों द्वारा इसका विरोध शुरू कर दिया गया। लिहाजा शिलान्यास के कुछ ही घंटों बाद मंत्री ने घंटा घर का नाम अपने पिता की जगह पूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के नाम पर किए जाने की घोषणा कर डाली। इसके बाद सरकार में झामुमो के सहयोगी कांग्रेस तो मान गई। लेकिन भाजपा समेत दूसरे दल के लोग घंटा घर को दूसरे जगह पर बनाने की मांग पर अडे़ हुए हैं।

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पक्ष

आवेदन के आलोक में मामला दर्ज कर लिया गया। इसकी जांच कर उक्त घटना में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

अवध कुमार यादव, एसडीपीओ, गढ़वा।


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