Move to Jagran APP

कट्टा के साथ धराए युवक को तीन साल की सजा

दुमका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत ने शनिवार को तमंचा के साथ पकड़े गए काठीकुंड दलदली के नरेश केवट को दोषी करार देते हुए तीन साल और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 May 2020 06:20 PM (IST)Updated: Sun, 31 May 2020 06:15 AM (IST)
कट्टा के साथ धराए युवक को तीन साल की सजा
कट्टा के साथ धराए युवक को तीन साल की सजा

जागरण संवाददाता, दुमका : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत ने शनिवार को तमंचा के साथ पकड़े गए काठीकुंड दलदली के नरेश केवट को दोषी करार देते हुए तीन साल और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

loksabha election banner

शिकारीपाड़ा में साल 13 में दुमका रामपुरहाट मुख्य पथ पर वाहन लूट की लगातार घटना के बाद ग्रामीण स्वयं सजग होकर नये चेहरों पर नजर रख रहे थे। चायपानी गांव के ग्रामीणों ने 29 जून 2013 को शिकारीपाड़ा के थाना प्रभारी प्लेयर किस्कू को सूचना दी कि लाइन होटल में तीन बाहरी लोग बैठे हैं। ग्रामीण तीनों को पकड़कर अपने साथ गांव ले गए। थाना प्रभारी ने जाकर जांच की और नोनीहाट निवासी सुरेन्द्र साह, काठीकुंड के दलदली के नरेश केवट व शिकारीपाड़ा के झिलीडाबर के पोलुथ हेम्ब्रम से पूछताछ की। पुलिस ने नरेश केवट के पास से एक कट्टा, एक कारतूस व दो मोबाइल भी बरामद किए। पुलिस ने नरेश को गिरफ्तार किया। अदालत ने उसे दोषी मानते हुए सजा सुनायी। कुल दस गवाहों का बयान दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से रामकिकर पांडेय व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्यापति झा ने बहस की। वहीं सहायक अवर निरीक्षक सुधीर ठाकुर ने केस में पैरवी की।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.