कट्टा के साथ धराए युवक को तीन साल की सजा
दुमका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत ने शनिवार को तमंचा के साथ पकड़े गए काठीकुंड दलदली के नरेश केवट को दोषी करार देते हुए तीन साल और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
जागरण संवाददाता, दुमका : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत ने शनिवार को तमंचा के साथ पकड़े गए काठीकुंड दलदली के नरेश केवट को दोषी करार देते हुए तीन साल और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
शिकारीपाड़ा में साल 13 में दुमका रामपुरहाट मुख्य पथ पर वाहन लूट की लगातार घटना के बाद ग्रामीण स्वयं सजग होकर नये चेहरों पर नजर रख रहे थे। चायपानी गांव के ग्रामीणों ने 29 जून 2013 को शिकारीपाड़ा के थाना प्रभारी प्लेयर किस्कू को सूचना दी कि लाइन होटल में तीन बाहरी लोग बैठे हैं। ग्रामीण तीनों को पकड़कर अपने साथ गांव ले गए। थाना प्रभारी ने जाकर जांच की और नोनीहाट निवासी सुरेन्द्र साह, काठीकुंड के दलदली के नरेश केवट व शिकारीपाड़ा के झिलीडाबर के पोलुथ हेम्ब्रम से पूछताछ की। पुलिस ने नरेश केवट के पास से एक कट्टा, एक कारतूस व दो मोबाइल भी बरामद किए। पुलिस ने नरेश को गिरफ्तार किया। अदालत ने उसे दोषी मानते हुए सजा सुनायी। कुल दस गवाहों का बयान दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से रामकिकर पांडेय व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विद्यापति झा ने बहस की। वहीं सहायक अवर निरीक्षक सुधीर ठाकुर ने केस में पैरवी की।