अयोग्य लाभुकों ने नहीं सरेंडर किया राशनकार्ड
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रानीश्वर : रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के समय से ही यहां अयोग्य लाभुक अंत्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के तहत जनवितरण प्रणाली दुकान से अनाज उठाव कर रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूíत पदाधिकारी ने यहां जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के साथ बैठक कर अयोग्य लाभुकों की सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिए था लेकिन डीलरों ने सूची उपलब्ध कराने इंकार कर दिया है। बैठक में डीलरों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आíथक सामाजिक गणना के आधार पर लाभुक सूची तैयार किया गया है। आíथक सामाजिक गणना प्रखंड स्तर से सरकारी शिक्षक के माध्यम से कराया गया है। प्रगणक के स्तर से यहां गणना में गड़बड़ी किया गया है। सम्पन्न लोगों को गरीबी रेखा के नीचे दिखा दिया है। उसी के आधार पर एसओ आराम का जीवन गुजर बसर करने वाला यहां अन्नपूर्णा एवं अंत्योदय योजना के तहत अनाज उठाव करते हैं। जिले के उपायुक्त मुकेश कुमार ने 19 जनवरी 2017 को सरकार से निर्गत अधिसूचना के तहत झारखंड लक्षित वितरण प्रणाली आदेश 2017 के तहत अयोग्य लाभुकों का राशन कार्ड वापस करने का आदेश दिए हैं। यहां सभी जन वितरण प्रणाली दुकान में उपायुक्त के स्तर से निर्गत आदेश सिर्फ शोभा बढ़ा रहा है। सम्पन्न लोग अंत्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना का राशन कार्ड वापस नहीं किए हैं। सादीपुर पंचायत के डीलर अमीय गोराई के दुकान में भी डीसी के स्तर से निर्गत पत्र शोभायमान है। यहां अंत्योदय के 108 पीएच का 347 एवं 42 सफेद कार्ड के लाभुक अनाज उठाव करते हैं यानि इस डीलर के पास कुल 497 लाभुक अनाज उठाव करते हैं। यहां 50 संपन्न परिवार अंत्योदय योजना के तहत नियमित अनाज उठाव करते हैं। डीलर अमीय ने बताया कि अनाज वितरण के समय सभी राशन कार्ड धारी को उपायुक्त निर्गत आदेश दिखा देता है पर अयोग्य लाभुकों ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया है।