24 घंटे के अंदर हटा लें पोस्टर-बैनर : डीसी
दुमका चुनाव की तारीख का एलान होने पर रविवार को उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने समाहरणालय सभागार में आवश्यक बैठक की।
दुमका : चुनाव की तारीख का एलान होने पर रविवार को उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने समाहरणालय सभागार में आवश्यक बैठक की।
उन्होंने कहा कि एक नवंबर को घोषणा के बाद से जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। दुमका में पांचवें चरण के तहत 20 दिसंबर को मतदान होना है और 26 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए तैयारियां की जा रही है। जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर स्वीप कैलेंडर तैयार किया गया है। कैलेंडर के अनुसार पूरे माह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मतदान केंद्र पर सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पीडब्ल्यूडी एवं बुजुर्ग मतदाता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आयोग से इनके लिए जो भी आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। सोमवार तक सभी राजनीतिक दल के लिए निजी जगहों पर लगे अपने पोस्टर व बैनर हटा लें। अगर निरीक्षण में किसी भी दल का बैनर आदि लगा मिला तो उसके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाएगा। उल्लंघन करनेवालों पर कार्रवाई के लिए कोषांग का गठन कर दिया गया है। मीडिया से कहा कि इस बार कोषांग से अनुमति मिलने के बाद ही किसी तरह का विज्ञापन समाचार पत्र में प्रकाशित होगा। प्रिंटिग प्रेस वालों को निर्देश दिया गया है कि वे राजनीतिक दल का पर्चा आदि छापने के दौराने सारे विवरण का उल्लेख करें। कहा कि इस बार 75 आदर्श बूथ और 25 सखी बूथ बनाए जाएंगे। सखी बूथ में केवल महिलाएं ही चुनाव कार्य संपन्न कराएंगी। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। एसपी वाईएस रमेश ने कहा कि सभी मतदान केंद्र में सुरक्षा का व्यापक इंतजाम रहेगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी की प्रतिनियुक्ति किया जाएगा ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने में सफल हो सके। लगभग 70 फीसद तैयारी पूरी हो चुकी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बैठक में उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर, डीआरडीए निदेशक प्रेरणा दीक्षित, प्रशिक्षु आइएएस अभिजीत सिन्हा सहित जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी व मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
---
जिले में चुनाव तक धारा 144 लागू
अनुमंडल दंडाधिकारी राकेश कुमार ने चुनाव प्रक्रिया समाप्ति होने तक जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत अब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह बनाकर बगैर अनुमति इकट्ठा नहीं होंगे। किसी भी प्रकार का घातक हथियार लाठी, भाला, गड़ासा, तीर कमान लेकर न तो मजमा लगाएंगे और न ही जन प्रदर्शन करेंगे।
चुनाव जुलूस या चुनाव सभा करने के लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। पूर्व सूचना संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस उपाधीक्षक को निश्चित रूप से देनी होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निर्धारित अवधि में सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बगैर नहीं किया जाएगा। मतदान केंद्र के भीतर या मतदान केंद्र के परिसर में नाजायज मजमा लगाना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना तथा उत्तेजक नारे नहीं लगाए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, समूह, संगठन मतदान पदाधिकारी एवं मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाने एवं मतदान करने के कार्य के व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।
किसी भी प्रकार का धाíमक, सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करने से पहले अनुमति लेना होगा। पूर्वानुमति से किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि यह निषेधाज्ञा निर्वाचन तथा मतदान कार्य में नियुक्त, प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा। बारात, परीक्षा, शवयात्रा व अस्पताल ले जा रहे मरीजों पर यह लागू नहीं होगा।
---
राजनैतिक दलों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ
उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कहा कि आदर्श आचार संहिता चुनाव के घोषणा के उपरांत प्रभावी हो चुकी है। किसी भी कीमत पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसे ध्यान रखने की जरूरत है। जल्द से जल्द अपने-अपने दलों से संबंधित बैनर, पोस्टर, झंडा हटा ले। जब तक चुनाव की पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती है तब तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेंगे। किसी भी नए योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो सकेगा। पुरानी योजना जो शुरू हो चुकी है उसे पूरा किया जा सकता है। किसी भी त्योहार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को राजनैतिक रूप न दें। सभा, जुलूस व चुनाव के दौरान जो भी वाहन, स्पीकर का प्रयोग करेंगे, उसकी अनुमति जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने टॉल फ्री नंबर 1950, सी विजील, सुगम, सुविधा एवं समाधान मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी भी समस्याओं को अवगत करा सकते हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज कर सकती हैं। किसी प्रकार का विज्ञापन व सोशल मीडिया में पोस्ट करने से पहले एमसीएमसी कमेटी के द्वारा उसका वेरिफिकेशन कराएं। बिना वेरिफिकेशन के किसी प्रकार का विज्ञापन व मीडिया में पोस्ट करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में पार्टी, व्यक्ति एवं फॉर्म पर कार्रवाई की जाएगी।