निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति नहीं बजेगा लाउडस्पीकर
दुमका श्रीराम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मसले पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद अमन चैन बनाए रखने व सामाजिक सौहार्द बिगाड़नेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एसडीएम राकेश कुमार ने निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि यह अगले आदेश तक लागू रहेगा।
दुमका : श्रीराम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद मसले पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद अमन चैन बनाए रखने व सामाजिक सौहार्द बिगाड़नेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एसडीएम राकेश कुमार ने निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि यह अगले आदेश तक लागू रहेगा। अंदेशा जताया गया है कि जूलूस, सभा, जश्न मनाने से शांति व्यवस्था व कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है इसलिए धारा 144 का सख्ती से पालन होगा। अब कोई भी व्यक्ति परंपरागत धाíमक कार्य में जो अब तक उपयोग हो रहे थे उसके अलावे बिना एसडीओ की अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
किसी भी जाति, धर्म एवं भाषायी समुदाय के बीच मतभेद या तनाव बढ़ाने का कार्य भी संगठन या उसके समर्थक नहीं करेंगे।
अयोध्या कूच का आहवान नहीं किया जाएगा और ना ही कोई ऐसा करने के लिए उकसाएगा।
बिना मकान मालिक की अनुमति के ऐसा कोई पोस्टर या नारा नहीं लिखा जाएगा, जिससे वर्ग विशेष में उत्तेजना भड़के।
कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, समुदाय व भाषा के आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे।
किसी भी व्यक्ति को अशस्त्र-शस्त्र लेकर चलने का अधिकार नहीं होगा, ना ही विस्फोटक सामग्री लेकर चल सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति अफवाह ना तो फैलाएगा और ना ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
सोशल मीडिया के माध्यम से धाíमक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास या धर्म के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी भी वर्जित रहेगा।