नई गाड़ी व पांच लाख मुआवजा देने का आदेश
दुमका : झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मामले में प्रतिवादी कंपनी को नई गाड़ी के साथ मुआवजा के रूप में पांच लाख रुपया देने का आदेश दिया है। शहर के शौनक लायक ने 22 अप्रैल 16 को जमशेदपुर की अधिकृत कंपनी भालोटिया निशान एजेंसी से 14 लाख की निशान टेरेनो माडल की गाड़ी खरीदी थी।
दुमका : झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मामले में प्रतिवादी कंपनी को नई गाड़ी के साथ मुआवजा के रूप में पांच लाख रुपया देने का आदेश दिया है। शहर के शौनक लायक ने 22 अप्रैल 16 को जमशेदपुर की अधिकृत कंपनी भालोटिया निशान एजेंसी से 14 लाख की निशान टेरेनो माडल की गाड़ी खरीदी थी। जब उन्होंने गाड़ी सर्विस सेंटर में दी और भुगतान किया तो रसीद में वाहन का मालिक किसी दूसरे को दिखा दिया गया। एजेंसी में शिकायत करने के बाद जब छानबीन की गई तो पता चला कि उक्त गाड़ी मई 15 में बेच दी गई और बाद में उसी गाड़ी को उन्हें बेच दिया गया। आयोग ने अधिवक्ता सुभाशीष सोरेन की दलील सुनने के बाद शौनक लायक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को नई गाड़ी व मुआवजा देने का आदेश दिया।