स्वास्थ्य संस्थानों ने नहीं कराया निबंधन तो लगेगा जुर्माना
दुमका : नर्सिग होम, अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी, जांच घर, डायग्नोस्टिक सेंटर व एक्सरा जांच केंद्र चला
दुमका : नर्सिग होम, अस्पताल, क्लीनिक, पैथोलॉजी, जांच घर, डायग्नोस्टिक सेंटर व एक्सरा जांच केंद्र चलाने वालों को अपने केंद्र का निबंधन कराना होगा। बिना निबंधन के अगर 31 मार्च के बाद कोई चलाता हुआ मिला तो उससे जुर्माना के रूप में कम से कम 50 हजार रुपया वसूला जाएगा।
इस बात की जानकारी शनिवार को सिविल सर्जन कार्यालय में पहली बार हुई क्लीनिकल स्टैब्लिसमेंट की बैठक में दी गई। राज्य सलाहकार राहुल कुमार ¨सह ने कहा कि जिले में जितने भी सरकारी व गैर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाएं चल रही हैं, उनके लिए निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन्होंने अभी तक निबंधन नही कराया है वे 31 मार्च से पहले करा लें। इसके बाद जांच के दौरान कोई भी संस्थान बिना निबंधन के चलते मिला तो तय जुर्माना वसूला जाएगा।
एक्ट का मुख्य उददेश्य मरीजों को झोला छाप डाक्टर से मुक्ति दिलाकर बेहतर सेवा देना है।जिला डाटा प्रबंधक केडी ¨सह ने बताया कि अभी तक जिले में चल रही 65 संस्थानों ने निबंधन कराया है। बैठक में आइएमए के अध्यक्ष डीके पांडेय, सिविल सर्जन डा. सुरेश कुमार, उपाधीक्षक बीके सिन्हा, कई डाक्टर, निजी संस्थानों के संचालक के अलावा कई अन्य विभागीय लोग मौजूद थे।