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प्रलोभन देने व इसमें पड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई रिश्वत की पेशकश करता है या डराता-धमकाता है तो इसकी जानकारी टोल फ्री नंबर 1950 दूरभाष संख्या 06434-236313 और मोबाइल नंबर- 7979899442 एवं 7903023351 पर दें।

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Oct 2020 07:54 PM (IST)Updated: Mon, 19 Oct 2020 05:14 AM (IST)
प्रलोभन देने व इसमें पड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रलोभन देने व इसमें पड़ने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, दुमका: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश्वरी बी ने रविवार को कहा कि चुनाव में मतदान को प्रभावित करने के लिए लालच देने और लालच में पड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। कहा कि मतदाता स्वेच्छा से मतदान करें। अगर कोई लोभ, लालच, पैसा या वस्तु देकर मत लेने की कोशिश करे तो इसकी सूचना अविलंब प्रशासन को दें। लालच देने और लालच में पड़ने वाले दोनों को एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना हो सकता है।

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उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई रिश्वत की पेशकश करता है, या डराता-धमकाता है तो इसकी जानकारी टोल फ्री नंबर 1950, दूरभाष संख्या 06434-236313 और मोबाइल नंबर- 7979899442 एवं 7903023351 पर दें।

धमकी देने पर भी सजा तय: डीसी ने बताया कि इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की धमकी देता है तो भी एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। रिश्वत देने और लेने वालों के विरुद्ध मामला दर्ज करने और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए उड़न दस्ता का गठन किया गया है।


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