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डीजे बजाने पर चार लोगों की जेल में मनेगी होली

दुमका शादी समारोह में देर रात तक डीजे बजाने के सात दिन पुराने मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी देवाशीष महापात्रा की अदालत ने सोमवार को चार लोगों को 7-7 दिन जेल की सजा सुनायी है। इसके अलावा चारों पर 100-100 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर 7-7 दिन अतिरिक्त कारावास काटनी होगी। अब इन लोगों की होली जेल में मनेगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 10:12 AM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 10:12 AM (IST)
डीजे बजाने पर चार लोगों की जेल में मनेगी होली
डीजे बजाने पर चार लोगों की जेल में मनेगी होली

दुमका : शादी समारोह में देर रात तक डीजे बजाने के सात दिन पुराने मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी देवाशीष महापात्रा की अदालत ने सोमवार को चार लोगों को 7-7 दिन जेल की सजा सुनायी है। इसके अलावा चारों पर 100-100 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर 7-7 दिन अतिरिक्त कारावास काटनी होगी। अब इन लोगों की होली जेल में मनेगी। 12 मार्च को नगर थाना पुलिस ने तीन अलग-अलग शादी समारोहों में देर रात में डीजे बजाने पर डीजे साउंड सिस्टम सहित वाहन आदि को जब्त करते हुए डीजे के मालिक और जिनके घर डीजे बज रहा था उन्हें आरोपी बनाते हुए सीजेएम को रिपोर्ट सौंप दी थी। सोमवार को जब चार आरोपी हीरू केवट, रवि कुमार, महिपाल यादव व गणेश राय की ओर से अधिवक्ता कमल किशोर झा ने न्यायालय से अपना दोष स्वीकार करने की बात कही। कहा कि भादवि की धारा 290 एवं बिहार कंट्रोल ऑफ यूज एंड प्ले लाउड स्पीकर एक्ट की धारा 9 के तहत 100 रुपये जुर्माना है इसलिए आरोपी अपना दोष स्वीकार करते हैं और 100 रुपया जुर्माना जमा करने को तैयार है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि केवल 100 जुर्माना नहीं है बल्कि उसके साथ एक माह की सजा का भी प्रावधान है। न्यायालय ने आरोपियों से पूछा कि उन्हें सजा भी हो सकती है जिसपर आरोपियों ने कहा कि उन्हें मालूम है। दोष स्वीकार करने के आधार पर न्यायालय ने सभी चारों आरोपियों को 7-7 दिन की सजा और 100-100 रुपया जुर्माना की सजा सुनायी। चारो को 100 रुपया जुर्माना के साथ सात दिन की सजा सुनाते हुए केंद्रीय जेल भेज दिया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि शादी समारोह में तेज आवाज में बाजा बजाया जा रहा है जो आसपास के लोगों को नागवार लग रहा है। पहली शिकायत खूंटाबांध से, दूसरी डंगालपाड़ा हटिया से और तीसरी शिकायत गौशाला रोड इलाके से आयी। पुलिस ने खूंटाबांध स्थित अनवरी प्रसाद राय के घर से जेबीएल साउंड के मालिक केवट पाड़ा के सुमित कुमार मल्लाह के साउंड सिस्टम सहित मैजिक वैन को जब्त कर लिया। डंगाल पाडा स्थित हटिया रोड में शादी समारोह में हीरू मेहतर के घर से एलजी साउंड सिस्टम के मालिक रवि कुमार राम के साउंड सिस्टम जब्त किया गया। गौशाला रोड के पास महिपाल प्रसाद के घर से डीजे साउंड सिस्टम के मालिक गणेश कुमार के साउंड सिस्टम आदि को जब्त किया गया था।

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