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पीएम आवास से हाथ धो बैठेंगे एक सौ लापरवाह लाभुक

चार साल पहले प्रधानमंत्री आवास मिलने के बाद अभी तक काम शुरू नहीं करने वाले शहर के एक सौ लाभुक को सरकार की इस योजना से हाथ धोना पड़ सकता है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Jan 2021 07:38 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jan 2021 07:38 PM (IST)
पीएम आवास से हाथ धो बैठेंगे एक सौ लापरवाह लाभुक
पीएम आवास से हाथ धो बैठेंगे एक सौ लापरवाह लाभुक

जागरण संवाददाता, दुमका: चार साल पहले प्रधानमंत्री आवास मिलने के बाद अभी तक काम शुरू नहीं करने वाले शहर के एक सौ लाभुक को सरकार की इस योजना से हाथ धोना पड़ सकता है। नगर परिषद ने सभी को नोटिस भेजकर हर हाल में 30 जनवरी तक काम शुरू कराने का निर्देश दिया है। जो लाभुक तय समय के अंदर काम शुरू नहीं कराएंगे, उन्हें भविष्य में इस योजना का लाभ उठाने के लिए दिल्ली की दौड़ लगानी होगी।

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लाभुकों से काम शुरू कराने के लिए नगर परिषद ने संबंधित वार्ड के सदस्यों को चयनित लोगों के नाम की सूची भेज दी और पार्षद को फाइनल काल यानी उनकी मंशा जानने को कहा गया है।

दरअसल प्रधानमंत्री आवास के लिए वर्ष 17 से अभी तक एक सौ लाभुक के नाम से आवास से स्वीकृत हुआ था, लेकिन इन लोगों ने आज तक काम ही शुरू नहीं कराया। तीन दिन पहले नागरीय विकास विभाग के निदेशक ने वीडियो संवाद के माध्यम से सभी वार्ड पार्षद से बात की और कहा कि अगर लाभुक 30 जनवरी तक काम शुरू नहीं कराते हैं तो उनके आवास को सरेंडर सूची में डाल दिया जाए। निदेशक ने इन लाभुकों को काम के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 30 तक का समय भी दिया है। वार्ड पार्षदों को इस बात का निर्देश दिया गया है कि वे इन लाभुकों से बात करें और काम शुरू कराने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद भी लाभुकों को आवास बनाने में रूचि नहीं है तो कार्यालय को सूचित करें ताकि उनका नाम से आवंटित आवास को रद किया जा सके।

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विभाग ने भेजा नोटिस: नगर परिषद ने आवास नहीं बनाने वाले एक सौ लाभुक को नोटिस भेजा है। जिसमें कहा गया है कि वे तय समय के अंदर आवास बनाने का काम शुरू कर दें। अगर ऐसा नहीं किया तो उनकी आवास स्वीकृति रद मानी जाएगी और भविष्य में उनके नाम पर आवास स्वीकृत नहीं होगा।

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आवास के लिए लगानी होगी दिल्ली की दौड़: अगर तय समय के अंदर आवास का काम शुरू नहीं कराते हैं और रद होने के बाद फिर से आवास की चाह रखते हैं तो उन्हें दिल्ली के नगर विकास मंत्रालय की दौड़ लगानी होगी। बताना होगा कि किन वजह से आवास का निर्माण नहीं कराया है। अगर मंत्रालय उनकी बातों से संतुष्ट होता है, तभी फिर से आवास की स्वीकृति मिल सकेगी।

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वर्जन

स्वीकृति के बाद भी आवास नहीं बनाने वाले एक सौ लाभुकों को नोटिस भेजा गया है। अगर लाभुक 30 जनवरी तक काम शुरू नहीं कराएंगे तो उनके आवास को सरेंडर कर दिया जाएगा। पार्षदों को समझाने के लिए लाभुकों की सूची दी गई है।

सुमित प्रशांत सोरेन, प्रबंधक, आवासीय योजना, नगर परिषद


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