भूजल एवं पेयजल बर्बाद करने वालों को होगी सजा, नगर निगम का जल बोर्ड रखेगा नजर; धनबाद के 11 क्षेत्र पहले से ही ड्राई जोन
भूजल या पेयजल के दुरुपयोग को अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने इस संबंध में सभी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी कर ऐसा तंत्र विकसित करने को कहा है जिसमें भूजल या पेयजल की बर्बादी करने वालों को सजा दी जा सके।
धनबाद, जेएनएन। भूजल या पेयजल के दुरुपयोग को अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने इस संबंध में सभी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी कर ऐसा तंत्र विकसित करने को कहा है, जिसमें भूजल या पेयजल की बर्बादी करने वालों को सजा दी जा सके। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन प्राधिकरण ने पर्यावरण संरक्षण कानून के अनुच्छेद पांच के तहत अधिसूचना भी जारी कर दी है।
इस निर्देश के आलोक में धनबाद नगर निगम ने भी कार्ययोजना बनाने की बात कही है। दुर्गा पूजा के बाद इस पर मंथन किया जाएगा। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि नगर निगम में जल बोर्ड पहले से ही गठित है। इसको और प्रभावी बनाएंगे। इसी के तहत भूजल और पेयजल की बर्बादी का आकलन किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। धनबाद पहले से ही ड्राई जोन में है। अवैध बोरिंग पर भी कड़ाई से रोक लगेगी।
फैक्ट फाइल :
- पिछले वर्ष तक शहरी क्षेत्रों में 12 मीटर पर पानी मिल जाता था।
- अब 15 से 18 मीटर पर पानी मिल रहा पानी।
- कोलियरी क्षेत्रों 14 से 15 मीटर में पानी मिल जाता था, अब 17 से 18 मीटर पर मिल रहा पानी।
- पानी में टीडीएस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसकी जानकारी नहीं।
धनबाद के ड्राई जोन : बैंकमोड़, धोवाटांड़, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, चांदमारी, धनसार, बस्ताकोला, गजुआटांड़, बरमसिया, झरिया, बाघमारा का कोलियरी क्षेत्र, निरसा का कोलियरी क्षेत्र।