लाइसेंस की वैद्यता समाप्त होने के बाद भी जुर्माना से भी मिलेगा राहत, परिवहन विभाग मोबाइल पर देगा सूचना Dhanbad News
यदि आपका लर्निंग लाइसेंस स्थाई लाइसेंस फिटनेस रि-रजिस्ट्रेशन की समय सीमा समाप्त हो गई है तो उन्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें किसी तरह का जुर्माना देना होगा।
धनबाद, जेएनएन। यदि आपका लर्निंग लाइसेंस, स्थाई लाइसेंस, फिटनेस, रि-रजिस्ट्रेशन की समय सीमा समाप्त हो गई है तो उन्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। उन्हें न तो फिर से स्लॉट बुक करना होगा और न ही किसी तरह का जुर्माना देना होगा। परिवहन विभाग ने बकायदा इसकी तैयारी भी कर ली है। विभागीय काम काज शुरू होते ही उन्हें सूचित किया जाएगा ताकि वे विभाग में आकर अपना रूका हुआ काम करा सकें।
दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में परिवहन विभाग में ई-पास को छोड़कर तमाम तरह के विभागीय कार्य स्थगित हैं। विभागीय कार्य को शुरू करने की तैयारी परिवहन विभाग कर चुका है। जल्द ही विभागीय काम शुरू हो जाएगा।
प्रतिदिन बनता है 200 लर्निंग : परिवहन विभाग में प्रतिदिन 200 लर्निंग लाइसेंस बनता है। इसके लिए आवेदन को ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होता है। स्लॉट में दिए गए समय के आधार पर परिवहन कार्यालय में जाकर फोटो, शुल्क तथा परीक्षा देना होता है। इसमें सबसे बड़ी अड़चन है कि स्लॉट यदि नहीं मिला तो लर्निंग लाइसेंस के आगे का काम ही नहीं हो पाएगा और यदि स्लॉट बुक होने के बाद उसकी तारीख फेल हो गई तो फिर से बुकिंग करना होगा।
11,700 लोगों का स्लॉट हो गया फेल : लॉकडाउन के कारण 79 दिनों से परिवहन कार्यालय बंद है। इस बीच मार्च और अप्रैल और मई माह तक का स्लॉट बुकिंग था। जिसके तहत 11,700 लोगों के लर्निंग लाइसेंस बनते लेकिन लॉकडाउन के कारण स्लॉट की तिथि फेल हो गई और लर्निंग लाइसेंस नहीं बन पाया। वहीं फाइन लाइसेंस के लिए 6200 आवेदक का समय मार्च और अप्रैल में ऑनलाइन मिला था उनके समय की भी वैद्यता समाप्त हो गई।
मोबाइल पर भेजा जाएगा एसएमएस : लर्निंग लाइसेंस हो या फिर परमानेंट लाइसेंस। लॉकडाउन के पूर्व जिन्होंने आवेदन किया था। उन सभी आवेदकों को विभाग की ओर से समय दिया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी ओमप्रकाश यादव ने बताया कि उन सभी आवेदक के मोबाइल पर एसएमएस व कॉल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। वहीं इस दौरान जिनका लाइसेंस, फिटनेस व रि-रजिस्ट्रेशन फेल हो गया है उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।