Jagran Impact: निबंधित मटन की दुकानों को खोलने पर रोक नहीं, पशुपालन पदाधिकारी ने एसडीएम को लिखा पत्र
धनबाद के जिला पशुलालन पदाधिकारी बिपिन बिहारी महथा ने एसडीएम को पत्र लिखकर सूचित किया है कि पूर्व में निबंधित वधशालाओं को लॉकडाउन के द्वौरान खोला जा सकता है।
धनबाद, जेएनएन। लॉकडाउन के दाैरान मांस-मछली की दुकान खोलने के लिए एसडीएम धनबाद ऑफिस से लाइसेंस निर्गत करने को लेकर पूर्व विधायक अरुप चटर्जी द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद जिला पशुलापन विभाग सामने आया है। धनबाद के जिला पशुलालन पदाधिकारी बिपिन बिहारी महथा ने एसडीएम को पत्र लिखकर सूचित किया है कि पूर्व में निबंधित वधशालाओं को लॉकडाउन के द्वौरान खोला जा सकता है।
झारखंड की कृषि सचिव पूजा सिंघल ने लॉकडाउन के दाैरान मांस, मछली और अंडे की दुकानें खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया था। इसके बावजूद धनबाद में मटन की दुकानों को खोलने से प्रशासन रोक रहा था। प्रशासन की तरफ से लाइसेंस निर्गत किए जा रहे थे।
लॉकडाउन के दाैरान मांस-मछली की दुकानों को खोलने को लेकर प्रशासन की नीति पर पूर्व विधायक अरुप चटर्जी ने गंभीर आरोप लगाए थे। इस बाबत सोमवार को Jagran.com पर खबर चली। इसके बाद जिला पशुपालन पदाधिकारी ने एसडीएम को पत्र लिखा। इस संबंध में जिला पशुपालन पदाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान जिला में निबंधित पशु एवं पक्षी के चारा दाना की दुकानें तथा अंडे, मुर्गी एवं मीट की दुकानों को खोलने तथा बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई है।
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उन्होंने कहा कि अंडा, मुर्गी एवं मीट की दुकानों को खोलने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। जिसमें जिला में पूर्व से निबंधित वधशालों एवं दुकानदारों को पशु एवं पक्षियों के वध से पूर्व उनका स्वास्थ्य परीक्षण पशु चिकित्सकों द्वारा कराना अनिवार्य होगा। साथ ही वध के उपरांत पूर्ण स्वच्छता रखते हुए अवशिष्टों को सही तरीके से निपटाना सुनिश्चित करेंगे। कोविड-19 के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल तथा होम डिलीवरी का अक्षरस पालन करना सुनिश्चित करेंगे।