Suresh Singh Murder Case का गवाह पलटा, कहा-मेरे सामने कोई सामान की बरामदगी नहीं Dhanbad News
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पाडेय की अदालत को दिए बयान में हाकिम ने अपने पूर्व के बयान से पलटते हुए कहा कि उन्हें घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं।
धनबाद, जेएनएन। कोयला कारोबारी सुरेश सिंह हत्याकाड में शुक्रवार को जब्ती सूची के गवाह हाकिम अंसारी ने अपना बयान अदालत में दर्ज कराया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पाडेय की अदालत को दिए बयान में हाकिम ने अपने पूर्व के बयान से पलटते हुए कहा कि उन्हें घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं। उनके समक्ष कुछ बरामद नही हुआ। पुलिस ने सादे कागज पर हस्ताक्षर कराया था।
इसके पूर्व पुलिस को दिये बयान में हाकिम ने कहा था कि पुलिस ने उसके समक्ष सिंह मैंशन से गाड़ी जब्त की थी। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी है। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने किया। गौरतलब है कि 7 दिसंबर 2011 की रात्रि धनबाद क्लब में रोहित सिंह की रिसेप्शन पार्टी में सुरेश सिंह को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पिता तेजनारायण सिंह की शिकायत पर इसमें शशि सिंह, संजीव सिंह, रामधीर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी धनबाद थाना में दर्ज की गई थी।