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सुदामडीह गैंग रेप में दो पर आरोप तय

धनबाद : सुदामडीह में नौवीं की छात्रा के साथ हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को धनबाद क

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Apr 2018 08:33 AM (IST)Updated: Wed, 25 Apr 2018 08:33 AM (IST)
सुदामडीह गैंग रेप में दो पर आरोप तय
सुदामडीह गैंग रेप में दो पर आरोप तय

धनबाद : सुदामडीह में नौवीं की छात्रा के साथ हुए सामुहिक दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को धनबाद के बाल अदालत के न्यायाधीश पीयूष कुमार ने दो नबालिगों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म व एससी-एसटी धाराओं के तहत आरोप तय किया। अदालत ने अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी है। बताते हैं कि इसके पूर्व आरोपी शाहीद अंसारी के विरूद्ध आरोप तय किया जा चुका है। 15 अगस्त की सुबह स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के बाद नौंवी कक्षा को बहला-फुसला कर दो किशोर ले गए थे। सुनसान स्थान पर उसके साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि जान मारने की नीयत से मारपीट भी की थी। राहगीरों ने छात्रा को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया था। कई दिनों तक बेहोश रहने और जिंदगी व मौत से जूझने के बाद उसकी जान बची थी।

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दुष्कर्मी को दस साल की कैद, एक लाख जुर्माना

धनबाद :16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुराचार करने के मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने दुर्गा कॉलोनी कतरास निवासी बबलू तुरी को दस वर्ष की सश्रम कारावास एवं एक लाख रूपये जुर्माना से दंडित किया है। 21 अप्रैल को अदालत ने बबलू को दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा के पैमाने पर सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख निर्धारित की थी। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी ने किया। सात जुलाई 2016 को पीड़ित बच्ची स्कूल जा रही थी कि आरोपी ने उसे स्कूल छोड़ देने की बात कह बाइक पर बिठाया और उसे एक अंजान जगह पर ले गया। आरोपी ने पीड़िता को दस दिन तक अपने कब्जे में रखा और इस दौरान उसके साथ दुराचार भी किया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर प्राथमिकी कतरास थाने में दर्ज की गई थी। 20 सितंबर 2016 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी।

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रंगदारी काड में सुनील व इलियास को मिली बेल

धनबाद : अशोक लीलैंड कंपनी से 10 लाख रुपये रंगदारी मागने तथा नहीं देने पर बुरे परिणाम भुगतने की धमकी देने के आरोप मे जेल में बंद इलियास हुसैन (गोविंदपुर) और सुनील सिंह (भूली रेलवे क्रॉसिंग), को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने बहस की। इसके पूर्व 19 अप्रैल को निचली अदालत ने गैंगस्टार फहीम के भाई शेर खान समेत आठ आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। 15 अप्रैल को पंडुकी में अशोक लीलैंड कंपनी का निर्माणाधीन शो-रूम एवं वर्कशॉप में वासेपुर निवासी शेर खान एवं उसके दो दर्जन गुगरें ने धावा बोल दिया। मजदूरों को डरा-धमका कर काम बंद करा दिया था। सूचना पर पहुंची बरवाअड्डा पुलिस ने मौके से फहीम खान के भाई समेत आठ युवकों को गिरफ्तार किया था।


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