कर्फ्यू के बाद कोरोना पॉजिटिव रेल ट्रैकमैन की कॉलोनी में पसरा सन्नाटा, मरीज का घर ईपी सेंटर घोषित Dhanbad News
ईपी सेंटर से 7 किलोमीटर की परिधि में आने वाले धनबाद धनसार बैंक मोड़ सरायढेला थाना क्षेत्र को बफर जोन के रुप में चिह्नित किया गया है।
धनबाद, जेएनएन। धनबाद जिला मुख्यालय हीरापुर स्थित डीएस कॉलोनी में रेल ट्रैकमैन की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद संक्रमण को रोकने के लिए युद्धस्तर पर कार्रवाई की जा रही है। संक्रमित मरीज के घर को ईपी सेंटर (Epidemic) के रूप में चिह्नित किया गया है। इसकी परिधि में आने वाले डीएस कॉलोनी और अजंतापाड़ा को एसडीएम राज महेश्वरम ने कंटेनेंट जोन के रूप में चिह्नित किया है। उन्होंने आदेश के बाद कंटेनमेंट जोन को सील कर दिया गया है। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू लागू होने के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है। डीएस कॉलोनी के एक-एक घर को सैनिटाइज किया जा रहा है।
ईपी सेंटर से 7 किलोमीटर की परिधि में आने वाले धनबाद, धनसार, बैंक मोड़, सरायढेला थाना क्षेत्र को बफर जोन के रुप में चिह्नित किया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि कर्फ्यू के दौरान व्यक्तियों का जमवाड़ा पूर्णतः निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगाएंगे और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और न ही अपने घरों से निकलेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक / अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन की कड़ाई से अनुपालन करेंगे तथा कम से कम 14 दिन अपने घर में एकांतवास में रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा। कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी। सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
कोई कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे। अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 271 तथा अन्य धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।