रामाधीर की हुई पेशी, सीबीआइ डीएसपी का बयान दर्ज
धनबाद : प्रमोद सिंह की हत्या के बाद पुलिस हिरासत से रामाधीर सिंह को छुड़ा लिए जाने के मामल
धनबाद : प्रमोद सिंह की हत्या के बाद पुलिस हिरासत से रामाधीर सिंह को छुड़ा लिए जाने के मामले की सुनवाई मंगलवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी शशिभूषण शर्मा की अदालत में हुई। इस दौरान काड के आरोपी रामाधीर सिंह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया, जबकि बच्चा सिंह हाजिर नहीं हुए। अधिवक्ता ने उनकी ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था।
सीबीआइ के वरीय अभियोजक कपिल मुण्डा ने काड के अनुसंधानक सीबीआइ डीएसपी गुलशन मोहन राठी को बतौर गवाह पेश किया। कोर्ट को दिए बयान में डीएसपी राठी ने घटना का समर्थन किया। अदालत ने सीबीआइ को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी है। बताते चलें कि तीन अक्टूबर 2003 को प्रमोद हत्याकाड में पुलिस रामाधीर सिंह को गिरफ्तार कर जब ले जा रही थी, तभी उसके समर्थकों ने जबरन छुड़ा लिया था। बच्चा सिंह ने पुलिस को सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन बाद में जांच की जिम्मेवारी सीबीआइ को मिली। सीबीआइ ने रामाधीर सिंह, बच्चा सिंह, शशि सिंह, वाई एन सिंह, रविन्द्र प्रसाद सिंह और पारस झा के विरुद्ध चार्जशीट सौंपा था।