GST रिटर्न फाइल न करने वालों की संपत्ति होगी अटैच, माह की 17 तारीख को दी जाएगी सूचना Dhanbad News
जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देर करने वाले व्यापारियों को वाणिज्य कर विभाग वॉर्निग नोटिस भेज कर सचेत कर रहा है। तीन बार के नोटिस पर रिटर्न फाइल नहीं करने पर संपत्ति अटैच होगी।
धनबाद, (बलवंत कुमार)। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में ढीले व्यापारियों को वाणिज्य कर विभाग वॉर्निग नोटिस भेज कर सचेत कर रहा है। तीन बार की नोटिस के बाद भी यदि किसी व्यापारी ने रिटर्न भरने की प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो उसकी प्रॉपर्टी को विभाग अटैच कर लेगा। पिछले दिनों जीएसटी के नियमों में हुए बदलाव के अनुपालन में अफसर एक्शन मोड में आ गए हैं। व्यापारियों को नए नियम से अवगत भी करा रहे हैं।
20 दिन देर हुए तो पड़ेगा महंगा : इस संबंध में स्टेट जीएसटी धनबाद के संयुक्त आयुक्त शिव सहाय सिंह ने बताया कि अगर रिटर्न 20 दिन लेट भरा जाता है तो व्यापारियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। नए प्रावधान के तहत प्रत्येक महा की 17 तारीक को सभी व्यापारियों को एक एसएमएस व ईमेल मिलेगा। जिसमें यह बताया जाएगा कि 20 तारीख नजदीक है। अपना रिटर्न फाइल कर दें। इसके बाद 21 को यह संदेश मिलेगा। इसमें रिटर्न नहीं भरने संबंधी सूचना होगी। पुन: 25 को फिर एक मैसेज मिलेगा और 15 दिन के अंदर रिटर्न दाखिल करने की चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद भी यदि रिटर्न फाइल नहीं होती है तो सरकार अपनी कार्रवाई शुरू करेगी।
इसके तहत विभाग अपनी मर्जी अनुसार टैक्स की घोषणा करेगी। इस टैक्स राशि को हर हाल में जमा करना होगा। अन्यथा बैंक खाता सीज, दुकान या फैक्ट्री का माल जब्त कर लिया जाएगा और जीएसटी लाइसेंस रद होगा।
10 जनवरी तक नहीं लगेगा लेट फीस : जीएसटी रिटर्न को लेकर सरकार ने व्यापारियों को आगामी 10 जनवरी तक राहत दी है। इस तिथि तक रिटर्न फाइल करने वालों को लेट फीस नहीं लगेगा। जबकि इसके बाद जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। जुर्माना की राशि 200 रुपये प्रति दिन निर्धारित की गई है।