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Indian Railways का अजीबोगरीब नियम... गंदगी फैलाने के जुर्माने में छोटे स्टेशनों पर छूट, अब चार की जगह 13 श्रेणी में दंड

पहले की तुलना में स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने पर कई और जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। ज्यादातर में छोटे स्टेशन और हॉल्ट का जुर्माना बड़े स्टेशनों की तुलना में कम है।

By MritunjayEdited By: Published: Thu, 13 Feb 2020 06:58 AM (IST)Updated: Thu, 13 Feb 2020 09:03 AM (IST)
Indian Railways का अजीबोगरीब नियम... गंदगी फैलाने के जुर्माने में छोटे स्टेशनों पर छूट, अब चार की जगह 13 श्रेणी में दंड
Indian Railways का अजीबोगरीब नियम... गंदगी फैलाने के जुर्माने में छोटे स्टेशनों पर छूट, अब चार की जगह 13 श्रेणी में दंड

धनबाद [तापस बनर्जी ]। सुनने में भले ही कुछ अटपटा लग रहा हो, मगर है यह सौ फीसद सच। छोटे स्टेशनों पर खुले में शौच करने, गंदगी फैलाने या  संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर रेलवे आपसे कम जुर्माना वसूलेगी। अगर किसी बड़े स्टेशन पर ऐसा करते पकड़े गए तो जुर्माने की रकम दोगुनी होगी। यात्रियों के साथ-साथ वेंडर और हॉकर के लिए भी इसे लागू किया गया है। बड़े स्टेशन पर गीले और सूखे कूड़ादान नहीं होने पर दो हजार और छोटे स्टेशन के लिए जुर्माना एक हजार रुपये तय किया गया है। इतना ही नहीं पहले की तुलना में स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने पर कई और जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। ज्यादातर में छोटे स्टेशन और हॉल्ट का जुर्माना बड़े स्टेशनों की तुलना में कम है। 

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  • पहले ए-वन और ए श्रेणी के स्टेशन के लिए 

दीवार लेखन - 100 रुपये 

थूकने पर  -    200 रुपये 

मूत्र त्याग करने पर - 300 रुपये 

शौच करने पर - 500 रुपये 

  • अब स्टेशन की श्रेणी के आधार पर 13 प्रकार के जुर्माना को किया गया शामिल 

एनएसजी : 2, 3, 4 - एनएसजी : 5, 6 व हॉल्ट 

दीवार लेखन - 200 रुपये -       100 रुपये   

खाना बनाने पर  500 रुपये  -     500 रुपये 

थूकने पर  -    300 रुपये  -     200 रुपये 

मूत्र त्याग करने पर - 400 रुपये-  200 रुपये 

शौच करने पर - 500 रुपये -      300 रुपये 

पशु-पक्षी को खिलाने पर  500 रुपये-  300 रुपये 

वाहन धुलाई-मरम्मत  500 रुपये -     300 रुपये 

बर्तन-कपड़े धुलाई   500 रुपये   -    300 रुपये

रेल परिसर में सामान रखने या अतिक्रमण  5000 रुपये - 5000 रुपये 

अवैध रूप से पोस्टर लगाना  2000 रुपये - 1000 रुपये 

रेल संपत्ति को नुकसान  पहुंचाने पर 2000 रुपये -  1000 रुपये

गीला-सूखा डस्टबिन न होने पर  2000 रुपये - 1000 रुपये 

50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक रखने पर 500 रुपये -  300 रुपये 

  • क्या है एनएसजी

रेल मंत्रालय ने आमदनी के आधार पर रेलवे स्टेशनों की एनएसजी रैंकिंग की है। 

एनएसजी 2 - 100 से 500 करोड़ आमदनी वाले स्टेशन 

एनएसजी 3 - 20 से 100 करोड़ आमदनी वाले स्टेशन 

एनएसजी 4 - 10 से 20 करोड़ आमदनी वाले स्टेशन

एनएसजी 5 - एक से 10 करोड़ आमदनी वाले स्टेशन 

एनएसजी 6 - एक करोड़ तक आमदनी वाले स्टेशन

एचजी यानी हॉल्ट 

एचजी 1 - 50 लाख से अधिक वाले हॉल्ट 

एचजी 2 - पांच से 50 लाख आमदनी वाले हॉल्ट

एचजी 3 - 50 लाख तक आमदनी वाले हॉल्ट 

स्वच्छता अभियान को लेकर रेलवे की नई व्यवस्था धनबाद रेल मंडल में भी प्रभावी है। कई तरह के जुर्माना के नये प्रावधान किए गए हैं। इसका उद्देश्य रेल परिसर को स्वच्छ रखना है।

-अखिलेश कुमार पांडेय, सीनियर डीसीएम


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