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नीरज हत्याकांड में संजीव के जमानत पर टली सुनवाई

धनबाद अपने चचेरे भाई की हत्या के षड्यंत्र में जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को गुरूवार को भी अदालत से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि रंजन की अदालत ने अधिवक्ता में जावेद एवं अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा की दलील सुनने के बाद सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 17 Jun 2021 11:45 PM (IST)Updated: Thu, 17 Jun 2021 11:45 PM (IST)
नीरज हत्याकांड में संजीव के जमानत पर टली सुनवाई
नीरज हत्याकांड में संजीव के जमानत पर टली सुनवाई

धनबाद : अपने चचेरे भाई की हत्या के षड्यंत्र में जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को गुरूवार को भी अदालत से राहत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि रंजन की अदालत ने अधिवक्ता में जावेद एवं अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा की दलील सुनने के बाद सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी है। संजीव 11 अप्रैल 2017 से इस मामले में जेल में बंद हैं। फिलवक्त वह दुमका जेल में हैं। जिनके विरुद्ध पुलिस ने 28 जून 2017 को आरोप पत्र दायर किया गया था। तीन जनवरी 2019 को अदालत ने संजीव समेत छह के विरूद्ध आरोप का गठन किया था।

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दिनदहाड़े हुई थी हत्या : 21 मार्च 2017 की संध्या सात बजे नीरज सिंह अपने फॉ‌र्च्यूनर कार जेएच10एआर-4500 से सरायढ़ेला स्थित अपने आवास रघुकुल लौट रहे थे। वह ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठे थे। पीछे की सीट पर उनका सहायक सरायढ़ेला न्यू कॉलोनी निवासी अशोक यादव और निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी बैठे थे। स्टील गेट के पास बने स्पीड ब्रेकर पर नीरज की गाड़ी की रफ्तार कम होते ही दो बाइक पर सवार चार हमलावरों ने उनकी कार को चारों तरफ से घेरकर गोलियों की बरसात कर दी थी। चारों तरफ से नाइन एमएम की पिस्टल और कार्बाइन से 50 से अधिक राउंड फायरिग की गई। घटना के बाद आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई थी। गाड़ी में सवार अशोक यादव, मुन्ना तिवारी और ड्राइवर घलटू महतो और नीरज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी।


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