DMC: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर नगर आयुक्त ने जारी किए निर्देश, तय समय के बाद निर्गत करने को होगी सत्यता जांच
नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रक्रिया के बिना यदि कार्यपालक पदाधिकारी प्रमाणपत्र निर्गत करते हैं तो इस अनियमितता के लिए स्वयं जिम्मेवार माने जाएंगे।
धनबाद, जेएनएन। जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने को लेकर धनबाद नगर निगम ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसमें कहा है कि दोनों स्तर पर आवेदनों की सत्यता जांच करने के बाद प्रमाणपत्र जारी होंगे। जन्म तिथि से 14 दिनों के अंदर एवं मृत्यु की घटना के सात दिनों के अंदर निबंधन निश्शुल्क करने का प्रावधान है। इसके बाद ३० दिनों के अंदर चिकित्सालय या स्थानीय जांच के आधार पर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। ३० दिन के बाद और एक वर्ष के अंदर आने वाले आवेदनों को स्थानीय जांच, नोटरी पब्लिक के शपथपत्र तथा सांख्यिकी पदाधिकारी सह अपर जिला निबंधन पदाधिकारी के आदेश पर विलंब शुल्क (यदि कोई हो) तो प्राप्त कर निर्गत करेंगे। जन्म मृत्यु होने के एक वर्ष बाद निबंधन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर इसकी शुद्धता की सत्यता स्थानीय स्तर, नोटरी पब्लिक के शपथ पत्र प्राप्त करने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश प्राप्त करने और विलंब शुल्क (यदि हो तो) प्राप्त करने के बाद ही प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे। नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप ने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रक्रिया के बिना यदि कार्यपालक पदाधिकारी प्रमाणपत्र निर्गत करते हैं तो इस अनियमितता के लिए स्वयं जिम्मेवार माने जाएंगे। नियमानुसार कार्रवाई भी होगी।