पड़ोसी पर जानलेवा हमले में भाजपा विधायक ढुलू को कोर्ट से झटका, पुलिस से केस डायरी तलब Dhanbad News
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बार-बार अदालत से वारंट पर स्थगन आदेश देने का आग्रह किया। कोर्ट बचाव पक्ष की दलील से सहमत नहीं हुआ।
धनबाद, जेएनएन। भाजपा की महिला पदाधिकारी के साथ दुष्कर्म की कोशिश के बाद बाघमारा के विधायक ढुलू महतो को पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने और जमीन कब्जा करने के मामले में भी अदालत से झटका लगा है। कोर्ट में विधायक को अग्रिम जमानत देने से इन्कार कर दिया है। इस मामले में अदालत ने पुलिस से केस डायरी तलब की है। इसके लिए पुलिस को दस दिनों का समय दिया गया है। जाहिर है अगले दस दिनों तक विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। तब तक विधायक पुलिस के डर से इधर-उधर भागते रहेंगे।
क्या है मामला
एक वर्ष पूर्व विधायक के गांव चिटाही के रहने वाले डोमन महतो ने ढूल्लु महतो, उनके समर्थक अजय गोराई, बूढ़ा राय, कृष्णा रविदास, बिट्टू सिंह एवं डंपी मंडल के विरुद्ध 29 अप्रैल 19 को शिकायत की थी। परंतु उस वक्त इस शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। पुन: 14 फरवरी को डोमन ने उसी घटना को लेकर बरोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। प्राथमिकी होने के बाद पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेकर विधायक ढुलू को पकड़ने के लिए 19 फरवरी को उनके चिटाही स्थित आवास पर पहुंची थी। तबसे विधायक फरार हैं।
अग्रिम जमानत पर हुई सुनवाई
गिरफ्तारी से बचने के लिए विधायक ढुलू महतो भागते चल रहे हैं। वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए धनबाद कोर्ट में याचिका लगाई है। डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने व उसकी भाभी के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में मंगलवार को धनबाद कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ढूल्लू महतो को तत्काल राहत देने से इन्कार कर दिया। विधायक के अधिवक्ता जीतेन्द्र कुमार की दलिल सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पुलिस से कांड दैनिकी तलब की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बार-बार अदालत से वारंट पर स्थगन आदेश देने का आग्रह किया। कोर्ट बचाव पक्ष की दलील से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने पुलिस को केस डायरी समर्पित करने हेतु दस दिनों का समय दिया है।
याैन उत्पीड़न मामले में 3 मार्च को होगी सुनवाई
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने विधायक के खिलाफ याैन उत्पीड़न के मामले में भी अग्रिम जमानत की याचिका लंबित है। इस मामले में भी केस डायरी तलब की गई है। 3 मार्च को सुनवाई होनी है। विधायक अपनी ही पार्टी भाजपा की महिला पदाधिकारी के साथ दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है।