पड़ोसी पर जानलेवा हमले में विधायक ढुलू को राहत नहीं, मंगलवार को होगी अग्रिम जमानत पर सुनवाई Dhanbad News
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने सुनवाई के बाद याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कमार सिन्हा की अदालत में स्थानांतरित कर दिया।
धनबाद, जेएनएन। भाजपा की पूर्व महिला पदाधिकारी से दुष्कर्म की कोशिश के मामले के बाद विधायक ढुलू महतो को पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने और जमीन कब्जाने के मामले में भी धनबाद कोर्ट से फौरी राहत नहीं मिली है। ढूल्लू महतो की अग्रिम जमानत अर्जी पर सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत में सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है।अब इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
एक वर्ष पूर्व डोमन महतो ने विधायक ढूल्लु महतो उनके समर्थक अजय गोराई ,बूढ़ा राय ,कृष्णा रविदास बिट्टू सिंह एवं डंपी मंडल के विरुद्ध 29 अप्रैल 19 को शिकायत की थी परंतु उस समय पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। पुन: 14 फरवरी को डोमन ने उसी घटना को लेकर बरोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई जिस पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। प्राथमिकी मे डोमन ने आरोप लगाया है कि 29 अप्रैल 19 को साढ़े छ: बजे वह अपने पिता कन्हाई महतो के साथ मिलकर रामराज मंदिर के समीप अपने रैयती जमीन पर रोजगार के लिए बांस से दुकान बना रहा था तभी ढुलू महतो अपने बॉडीगार्ड के साथ आये दुकान बनाने से मना किए। साथ ही गाली-गलौज किए। कहा-अगर दुकान बनाएगा तो बाप-बेटा को हाथ-पैर तोड़वा कर जान मार देंगे। शाम 7 बजे विधायक व उनके समर्थक फिर आए। अजय गोराई ने जान मारने की नियत से उसकी गर्दन पकड़कर दबाने लगे।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने सुनवाई के बाद याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कमार सिन्हा की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। इसी अदालत में विधायक के खिलाफ यौन उत्पीडन मामले में अग्रिम जमानत की याचिका लंबित है जिसपर 3 मार्च को सुनवाई होनी है। विधायक की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बहस की।