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गिरफ्तारी से बचने के लिए पड़ोसी डोमन के आगे झुके भाजपा विधायक, कोर्ट में दायर हुआ सुलहनामा Dhanbad News

जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान डोमन महतो भी अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने बाकायदा शपथ पत्र देकर अदालत को बताया कि उनकी मामले में सुलह हो गई है।

By MritunjayEdited By: Published: Fri, 28 Feb 2020 07:57 AM (IST)Updated: Sat, 29 Feb 2020 10:24 AM (IST)
गिरफ्तारी से बचने के लिए पड़ोसी डोमन के आगे झुके भाजपा विधायक, कोर्ट में दायर हुआ सुलहनामा Dhanbad News
गिरफ्तारी से बचने के लिए पड़ोसी डोमन के आगे झुके भाजपा विधायक, कोर्ट में दायर हुआ सुलहनामा Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। बाघमारा विधायक ढुलू महतो को बड़ी राहत मिली है। जिस डोमन महतो ने ढूल व उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला करने तथा भाभी के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज कराया था, उसने ही अब उनके सुलह कर लिया है। सुलहनामा पत्र देकर कोर्ट को जानकारी दी गई है। इस मामले में ढुलू महतो के समर्थक अजय गोराई की जमानत अर्जी पर अधिवक्ता जितेंद्र कुमार की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पुलिस से कांड दैनिकी तलब की है। अजय 20 फरवरी से इसी मामले में जेल में बंद हैं।

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जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान डोमन महतो भी अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने बाकायदा शपथ पत्र देकर अदालत को बताया कि उनकी मामले में सुलह हो गई है। 29 अप्रैल 19 को हुई घटना को लेकर 30 अप्रैल को उन्होंने जो शिकायत पुलिस को दी थी, उसमें महिला के साथ अभद्रता और जान से मारने की नीयत से गला दबाने की कोई घटना नहीं हुई थी। इसके पूर्व डोमन के भाई सोहन महतो भी इस आशय का शपथ पत्र अदालत में दे चुके हैं। 

डोमन से पुलिस ने कराया था गलत केस : इधर डोमन के शपथ पत्र देने के बाद ढुलू की पत्नी सावित्री देवी ने कहा है कि डोमन ने अदालत को सच्ची बात बताई है। दरअसल पुलिस ने ही उस पर दबाव डालकर झूठा  केस किया था। अब जब उसने सत्यता बता दी तो उसे परेशान किया जा रहा है। उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह झूठा मुकदमा फिर करे। 

चीकू सिंह कीगिरफ्तारी पर लगी रोक : यौनाचार पीडि़ता के पति के अपहरण व मारपीट मामले के नामजद आरोपित बाघमारा विधायक ढुलू महतो के समर्थक चीकू सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे की अदालत ने सुनवाई के बाद अगले आदेश तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने पुलिस को कांड दैनिकी समर्पित करने का आदेश दिया है। 22 फरवरी को कतरास निवासी यौन उत्पीडऩ की पीडि़ता के पति की शिकायत पर प्राथमिकी चुनचुन गुप्ता शरद महतो, भोला साव, शिवजी सिंह चीकू सिंह के खिलाफ हुई थी। इन पर मुकदमा उठाने की धमकी देने, अगवा करने व छिनतई का आरोप लगाया था। चुनचुन गुप्ता इस मामले में जेल में है। उसकी जमानत अर्जी निचली अदालत से खारिज हो चुकी है।


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