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फरार भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने किया आत्मसमर्पण, भेजे गए जेल Dhanbad News

MLA Dhulu Mahto surrendered 19 फरवरी 2020 से फरार भाजपा विधायक ढुल महतो ने सोमवार को धनबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। पुलिस को भनक तक नहीं लगी।

By MritunjayEdited By: Published: Mon, 11 May 2020 08:45 AM (IST)Updated: Mon, 11 May 2020 03:45 PM (IST)
फरार भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने किया आत्मसमर्पण, भेजे गए जेल Dhanbad News
फरार भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने किया आत्मसमर्पण, भेजे गए जेल Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। पुलिस से भागते-छिपते चल रहे फरार भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने सोमवार को धनबाद कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्म समर्पण के बाद विधायक को न्यायिक हिरासत में धनबाद जेल भेज दिया गया।

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मुजफ्फरपुर के व्यवसायी इरशाद आलम से रंगदारी मांगने और उसका हाईवा छीन लेने के मामले में विधायक ढुल्लू महतो अपने सहयोगी कपिल राणा के साथ आत्मसमर्पण किया। बरोरा थाना कांड संख्या 20/20 मामले में सोमवार सुबह 7:30 बजे विधायक ढुल्लू महतो अपने अधिवक्ता एसएन मुखर्जी उर्फ माती दा के साथ प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता के आवासीय कार्यालय में सरेंडर किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। न्यायिक दंडाधिकारी के आवासीय कार्यालय से विधायक अपने निजी वाहन पर ही सवार होकर धनबाद जेल पहुंचे। उनका वाहन सीधे जेल गेट के अंदर प्रवेश कर गया। 

आत्मसमर्पण के बाद जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई

न्यायिक दंडाधिकारी के आवासीय कार्यालय में आत्मसर्पण के बाद विधायक ढुलू महतो की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जमानत अर्जी पर बहस करते हुए वरीय अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने कहा कि सूचक इरशाद के विरुद्ध विधायक ने पहले मुकदमा दायर कर दिया है उसी मुकदमा को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए विधायक के ऊपर चार वर्ष बाद पुराने मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं जमानत अर्जी का सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने जमकर विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विधायक ढुल्लू की जमानत अर्जी खारिज कर उसे जेल भेज दिया।

लॉकडाउन के कारण अभी न्यायिक पदाधिकारी कोर्ट नहीं आ रहे हैं और अपने आवासीय कार्यालय से ही कोर्ट की कार्यवाही का संपादन कर रहे हैं। लिहाजा ढुल्लू ने उनके आवासीय कार्यालय पर सरेंडर किया। पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जबकि पुलिस ढुलू को पकड़ने के लिए करीब तीन महीने से उनके पीछे पड़ी थी। उनके चिटाही स्थित आवास से लेकर रांची फ्लैट पर भी कई बार छापा मारा गया।

क्या है मामला

मुजफ्फरपुर के सोनबरसा निवासी इरशाद आलम की शिकायत पर विधायक ढुल्लू समेत पांच नामजद के विरूद्ध प्राथमिकी 22 मार्च 20 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक श्रेया फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोलकाता साल्ट लेक कॉलेज मोड़ कोलकाता धनबाद में काम कर रही कंपनी एयर डेक्कन को 42 पोकलेन एवं ड्रिल मशीन के लिए फाइनेंस किया गया था। बेकर कंपनी के द्वारा फाइनेंस का किस्त भुगतान नहीं किए जाने पर फाइनेंस कंपनी ने सभी मशीनों को नीलामी किया था। इरशाद ने 33 लाख रुपये भुगतान कर गाड़ियों को खरीदा था। इरशाद को उपरोक्त गाड़ी मुराईडीह एरीया-1 से ले जाने का आदेश प्राप्त हुआ। मार्च 2016 में जब इरशाद अपने 4 कर्मचारियों के साथ गाड़ियों को प्राप्त करने हेतु मुराईडीह एरिया नंबर 1 बरोरा आया और गाड़ियों को मुरारी से ले जाने का प्रयास किया तो बाघमारा विधायक ढुल्लू महत, कपिल राणा और उनके बॉडीगार्ड केदार यादव, सिकंदर चौहान ,धर्मेंद्र गुप्ता एवं 8-10 लोग  हरवे हथियार से लैस होकर आए और धमकी देते हुए  रंगदारी की मांग की। जान से मारने की धमकी देते हुए विधायक ने 40 लाख रुपए अपने लड़कों के लिए और अपने लिए 15 लाख रंगदारी की मांग की। रंगदारी की रकम भुगतान करने से इन्कार करने पर विधायक ढुल्लू महतो व अन्य लोगों ने गाली-गलौज और मारपीट की। 

दुष्कर्म की कोशिश मामले में अब होगा विधायक का रिमांड

19 फरवरी, 2020 को पुलिस ने बाघमारा के विधायक ढुलू महतो के चिटाही स्थित आवास पर छापा मारा था। विधायक पिछले दरवाजे से भाग निकले थे। इसके बाद से ही विधायक भूमिगत थे। विधायक ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत अर्जी कांग्रेस नेत्री से दुष्कर्म के मामले में उच्च न्यायालय से भी खारिज हो चुकी है। जबकि हरिजन उत्पीड़न के मामले में विधायक ढुल्लू की जमानत अर्जी अभी लंबित है। अग्रिम जमानत न मिलने की स्थिति में विधायक ने आत्मसमर्पण कर दिया। माना जा रहा है कि पुलिस दुष्कर्म की कोशिश से संबंधित मामले में पुलिस विधायक को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। विधायक ढुलू महतो के समर्थकों को भी उनके आत्मसमर्पण का पता था। विधायक के भाई शत्रुघ्न महतो अपने समर्थकों के साथ कोर्ट परिसर में माैजूद थे। 


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