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धनबाद: गैंगस्टर फहीम खान हमलाकांड में फैसला, पटना के शूटर समेत 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

By Ajay BhattEdited By: Nishant Bharti
Published: Sat, 03 Oct 2026 02:17 PM (IST)

धनबाद कोर्ट ने गैंगस्टर फहीम खान पर 2004 में हुए जानलेवा हमले के मामले में तीन दोषियों, साहिब आलम, मुहम्मद ...और पढ़ें

3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

HighLights

  1. गैंगस्टर फहीम खान हमलाकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला।

  2. पटना के शूटर सहित तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा।

  3. 2004 में वासेपुर में एके-47 से हुआ था जानलेवा हमला।

जागरण संवाददाता, धनबाद। गैंगस्टर फहीम खान पर वर्ष 2004 में हुए जानलेवा हमले के मामले में शनिवार  को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने मामले के आरोपी साबीर आलम के भाई साहिब आलम, मुहम्मद शहादत हुसैन एवं पटना निवासी कथित शूटर तनवीर आलम को उम्र का एवं बीस हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है।अट्ठाईस, सितंबर को, अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया था। 

अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन अक्टूबर की तारीख निर्धारित की थी। 29 जनवरी 2004 की रात  वासेपुर स्थित कमर मखदूमी रोड में फहीम खान पर एके-47 समेत अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया गया था। 

मौके से एके-47 की मैगजीन समेत अन्य हथियार बरामद

हमले में फहीम खान ने पड़ोसी की छत से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। घटना में शाहिद के पैर में गोली लगी थी। घटना के बाद पुलिस ने मौके से एके-47 की मैगजीन समेत अन्य हथियार व गोलियां बरामद किए जाने की बात कही थी।

फहीम खान की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से तीन आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि साबिर आलम, जावेद आलम उर्फ बाबू, साकेत अफजल और मुन्ना समेत अन्य आरोपियों को फरार घोषित कर उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जा रहा है।

मामले में वादी फहीम खान, उसके भाई शेर खान, तथा शाहिद, कमर, आफताब, मंसूर, शाहिद शानो सहित अन्य गवाहों की गवाही अदालत में हुई।

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