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Coal India: कलर ब्लाइंडनेस के चलते बर्खास्त 6 अधिकारी होंगे बहाल, कोर्ट के आदेश से 150 कामगारों को भी बंधी आस

Coal India अफसर एसोसिएशन के पूर्व महासचिव भवानी बंदोपाध्याय ने बताया कि कोलकाता कोर्ट का फैसला पक्ष में आया है। इससे बर्खास्त अधिकारियों को फिर नियोजन मिलेगा।

By MritunjayEdited By: Published: Wed, 19 Aug 2020 02:32 PM (IST)Updated: Wed, 19 Aug 2020 02:32 PM (IST)
Coal India: कलर ब्लाइंडनेस के चलते बर्खास्त 6 अधिकारी होंगे बहाल, कोर्ट के आदेश से 150 कामगारों को भी बंधी आस
Coal India: कलर ब्लाइंडनेस के चलते बर्खास्त 6 अधिकारी होंगे बहाल, कोर्ट के आदेश से 150 कामगारों को भी बंधी आस

धनबाद, जेएनएन। Coal India  कोल इंडिया के वर्णांधता (कलर ब्लाइंडनेस) के शिकार छह अधिकारी 2015 में बर्खास्त किए गए। इनको फिर नियोजन मिलेगा। इनमें ईसीएल के तीन, बीसीसीएल का एक व एसईसीएल व एमसीएल के दो अधिकारी शामिल हैं। हाल में कोलकाता हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले से कोल इंडिया की विभिन्न इकाइयों के उन बर्खास्त कर्मियों को आस बंधी है जो इस कारण हटाए गए थे। ऐसे करीब डेढ़ सौ कामगार हैं।

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दरअसल इस मामले के पीडि़त अधिकारी हाई कोर्ट कोलकाता गए थे। कोर्ट ने  अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। ईसीएल अधिकारी असित नास्कर, अभिषेक मरतीन, पीएस पादरी,  बीसीसीएल के अनिल कुमार दास, एसईसीएल के प्रदीप कुमार मूर्म व एमसीएल महेंद्र पर्रिकर को इसका लाभ मिला है। अफसर एसोसिएशन के पूर्व महासचिव भवानी बंदोपाध्याय ने बताया कि कोलकाता कोर्ट का फैसला पक्ष में आया है। इससे बर्खास्त अधिकारियों को फिर नियोजन मिलेगा। ऐसे कई और लोगों के नियोजन का भी मामला सुलझेगा।

कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब कोल इंडिया की विभिन्न कंपनियों के भी ऐसे मामलों का निस्तारण कर दिया जाए। फीमेल वीआरएस, आश्रित को नियोजन जैसे कई मामले कलर ब्लाइंडनेस के कारण लंबित हैं।
-एके झा, महासचिव, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ


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