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धनबाद में 4 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, गृह विभाग का एसओपी जारी; पढ़ें-डिटेल्स गाइडलाइंस

Jharkhand School Reopen Guidelines कोरोना की तीसरी लहर के कारण बंद स्कूल कालेज कोचिंग संस्थान पर्यटन स्थल आदि को फिर से खोलने का झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है। इस बाबत राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने दिशा-निर्देश जारी किया है।

By MritunjayEdited By: Published: Wed, 02 Feb 2022 11:32 AM (IST)Updated: Wed, 02 Feb 2022 05:52 PM (IST)
स्कलों में कोरोना से बचाव के नियमों को पालन अनिवार्य ( प्रतीकात्मक फोटो)।

जागरण संवाददाता, धनबाद। Jharkhand School Reopen Guidelines कोरोना की तीसरी लहर में बंद स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान, पर्यटन स्थल आदि फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए झारखंड सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इन दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इस बाबत झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से गृह विभाग ने एसओपी जारी किया है। 31 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई थी। बैठक में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जारी बंदिशों में ढील देने का निर्णय लिया गया। अब विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। झारखंड में 4 फरवरी से स्कूल खुलेंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने स्वीकृति दे दी है।

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धनबाद में खुलेंगे पहलीं से बारहवीं तक के स्कूल

झारखंड सरकार ने धनबाद समेत राज्य के 17 जिलों में पहली से 12वीं तक के स्कलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। शेष सात जिलों-रांची, पूर्वी सिंहभूम, चतरा, देवघर, सरायकेला, सिमडेगा, बोकारो में विद्यालय में कक्षा नौ और इससे ऊपर की कक्षा के संचालन की अनुमति दी गयी। सभी जिलों में कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी है। स्कूलों और संस्थानों में किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। कक्षा में शिक्षक व छात्रों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 

समय-समय पर चलेगा कोविड जांच अभियान

गाइडलाइंस के अनुसार जिला प्रशासन को समय-समय पर कोविड -19 टेस्ट कराने के निर्देश भी दिये गये हैं। कक्षा एक व इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी। इन जिलों में ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी है। वहीं, उच्च शिक्षा के संस्थान जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आइटीआइ के खोलने की अनुमति दी गयी है। वहीं, जिन जिलों में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गयी है, यदि उनके यहां हॉस्टल हैं तो उसे भी खोले जा सकेंगे। कोचिंग के बाबत भी समान निर्देश दिये गये हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास वैकल्पिक होगा। लेकिन, छात्रों व शिक्षकों को टीके का डबल डोज अनिवार्य होगा। एसओपी के अनुसार, भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य द्वारा आयोजित ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति दी गयी है। विद्यालय में अनुमान्य कक्षा में तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आइटीआइ में ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति है। 

मुख्य सचिव की ओर जारी एसओपी

  • मेला, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे। 
  • सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है। 
  • आदेश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत दंड का प्रावधान भी लागू होगा। 
  • सभी जिम, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोले जायेंगे, बिना दर्शक के खेलकूद की होगी अनुमति। 
  • खुले में 200 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा, बंद जगह में 200 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 प्रतिशत क्षमता , जो कम हो, का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। 
  • सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी
  • सभी पार्क और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। 
  • रेस्त्रां, बार, सिनेमा हॉल, दुकान एवं शॉपिंग माल में क्षमता का ५०त्न से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। 
  • सभी दुकान ( रेस्त्रां, बार, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप को छोड़कर) अधिकतम रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। 

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India’s cumulative #COVID19 vaccination coverage exceeds 167.29 crore 👉More than 1.30 crore precaution doses administered 👉More than 57 lakh doses administered in the last 24 hours Read: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1794593

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