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झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव ने अपने पुत्र का ही अत्यधिक शुल्क लेने के खिलाफ न्याय की मांग की

शुल्क के मुद्दे को लेकर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को जोर का झटका धीरे से लगा है। जिसके बाद एसोसिएशन के जिला सचिव ने पब्लिक स्कूल के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक जिला शिक्षा पदाधिकारी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दिल्ली तक को इसकी शिकायत की है।

By Atul SinghEdited By: Published: Wed, 04 Aug 2021 09:36 AM (IST)Updated: Wed, 04 Aug 2021 07:12 PM (IST)
झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव ने अपने पुत्र का ही अत्यधिक शुल्क लेने के खिलाफ न्याय की मांग की
शुल्क के मुद्दे को लेकर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को जोर का झटका धीरे से लगा है। (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

जागरण संवाददाता धनबाद: शुल्क के मुद्दे को लेकर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को जोर का झटका धीरे से लगा है। जिसके बाद एसोसिएशन के जिला सचिव ने पब्लिक स्कूल के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दिल्ली तक को इसकी शिकायत की है। एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान के पुत्र टाटा डीएवी स्कूल जामाडोबा में पढ़ रहे हैं। उनके पुत्र की मासिक शुल्क के अलावा अत्यधिक अन्य शुल्क लिया जा रहा है जिसके खिलाफ उन्होंने यह आवेदन दिया है।

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इरफान खान ने आरोप लगाया कि जब कोविड-19 महामारी से पूरा देश प्रभावित है। इसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश एवं विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कोई भी विद्यालय अगर फीस संबंधित सरकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं तो झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उस विद्यालय का विरोध करेगा। पिछले 18 महीने से करोना महामारी में अभिभावकों को हित को देखते हुए सिर्फ मासिक शुल्क सभी विद्यालय ले।जबकि राज्य सरकार का साफ आदेश है कि

1. शैक्षणिक सत्र 2020 21 हेतु विद्यालय शुल्क में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी

2. विद्यालयों का पूर्वक संचालन प्रारंभ होने से पूर्व मात्र शिक्षण शुल्क मासिक दर पर लिया जाएगा

3. किसी भी परिस्थिति में शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने के कारण किसी भी छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा तथा ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा

4. विद्यालय बंद रहने की अवधि तक किसी प्रकार का वार्षिक शुल्क यातायात शुल्क या अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा।

5. विद्यालय प्रबंधन द्वारा शुल्क हेतु कोई नया मद सृजित कर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा है कि इस नियम को झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय लागू किए हुए हैं। परंतु टाटा डीएवी स्कूल जामाडोबा के द्वारा जब मैं खुद अपने बच्चे का मासिक शुल्क जमा किया तो अप्रैल फीस के मद में मोबाइल, अटेंडेंस , स्मार्ट क्लास फीस, कंप्यूटर फीस, डेवलपमेंट फिस, लाइब्रेरी फीस स्पोर्ट्स फीस, पुपील फंड, एग्जामिनेशन फीस, मिसलेनियस फीस, स्कूल मैगजीन, डीएवी यूनाइटेड मैगजीन, साइंस फीस, एसेसरीज फीस के नाम पर शुल्क ली गई जो कि कहीं से भी यह उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर इस पर शिक्षा विभाग के द्वारा किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जाती है तो मैं कोर्ट की शरण में जाऊंगा। वहीं इरफान खान ने जिला शिक्षा अधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी पर आरोप लगाया कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को आरटीई मान्यता के नाम पर कक्षा आठवीं का पासवर्ड न देकर परेशान करना और वही डीएवी स्कूल के तरफ से पिछले वर्ष 1550 का मासिक शुल्क को बढ़ाकर 2440 रुपया लिया गया और अन्य शुल्क लिया गया साथ ही एनुअल चार्जेस भी तीन किस्तों में 12000 की मांग की जा रही है। फिर भी शिक्षा विभाग मौन है यह कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।


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