NEW Vehicle Resigtration Rule: हेमंत सरकार ने वाहन निबंधन शुल्क में किया बड़ा बदलाव; नई गाड़ी लेने वालों पर बढ़ गया बोझ
राज्य सरकार ने किमती वाहनों की खरीदारी करने वालों से अतिरिक्त रोड टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है और इस संदर्भ में गजट का प्रकाशन भी हो चुका है। झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम 2021 के अनुसार यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा । July 4
धनबाद, जेएनएन: New Vehicle Registration Rule in Jharkhand, July 4 राज्य सरकार ने किमती वाहनों की खरीदारी करने वालों से अतिरिक्त रोड टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है और इस संदर्भ में गजट का प्रकाशन भी हो चुका है। झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम 2021 के अनुसार यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से 7 फीसद एवं 9 फीसद एकमुश्त कर वसूली का प्रविधान किया गया है। नई व्यवस्था में 1 लाख रुपए तक की कीमत वाली बाइक पर 7 फीसद रोड टैक्स लगेगा जबकि एक लाख से अधिक की बाइक होने पर 9 फीसद रोड टैक्स लगाने का प्रविधान किया गया है। इसी प्रकार 7 लाख रुपये तक की कारों पर 7 फीसद एकमुश्त कर लगेगा जबकि इससे महंगी कारों के लिए 9 फीसद दर से वसूली होगी। ज्ञात हो कि निबंधन के एवज में यह राशि एकमुश्त 15 वर्षों के लिए वसूली जाती है। नई व्यवस्था में सभी वाहनों पर एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से कर लगेगा जबकि पूर्व में जीएसटी सहित क्रय मूल्य पर टैक्स लगता था।
ट्रैक्टर की कीमत पर 4 फीसद और ट्रेलर के लिए एकमुश्त 5 हज़ार
झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम 2021 के तहत ट्रैक्टर के लिए भी एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से 4 प्रतिशत एकमुश्त पथ कर लेने का प्रविधान किया गया है। नहीं व्यवस्था में पूर्व से निबंधित ट्रैक्टर एवं इसके ट्रेलर का एक मुफ्त पदकर पूर्व में भुगतान किए गए कल का सामंजन करते हुए वसूला जाएगा।