बहुचर्चित मनिंद्र मंडल हत्याकांड के सभी सजायाफ्ता बाइज्जत बरी
बहुचर्चित मनिंद्र मंडल हत्याकांड के सभी अभियुक्तों को हाई कोर्ट रांची ने बाइज्जत बरी कर दिया है।
धनबाद, जेएनएन। बहुचर्चित मनिंद्र मंडल हत्याकांड के सभी अभियुक्तों को हाई कोर्ट रांची ने बाइज्जत बरी कर दिया है। धनबाद कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाये जाने के फैसले के विरोध में हाई कोर्ट में अपील की गई थी। न्यायाधीश एचसी मिश्रा और बीबी मंगलमूर्ति की पीठ ने ने बुधवार को सुनवाई के बाद संजय सिंह, पवन सिंह और पिंटू सिंह को बरी करने का आदेश दिया। संजय और पवन फिलहाल हजारीबाग जेल में सजा काट रहे हैं। जबकि पिंटू जमानत पर हैं।
क्या है मामला : 12 अक्टूबर 1994 को सरायढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट के पास झामुमो नेता मनिंद्र मंडल की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। हत्या का आरोप बहुचर्चित झरिया के विधायक रहे सूर्यदेव सिंह के पुत्र राजीव रंजन, उनके मामा पवन सिंह और दोस्त संजय सिंह व पिंटू सिंह पर लगा। आरोपित घटना के बाद भागते समय तोपचांची में पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़े गए। हत्याकांड की सुनवाई के बाद धनबाद कोर्ट ने 13 सितंबर 2013 को तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हत्या के बाद फैल गया था तनाव: मनिंद्र मंडल हत्याकांड धनबाद की बहुचर्चित हत्याकांडों में एक हैं। घटना महाअष्टमी के दिन घटी। सरायढेला दुर्गा पूजा पंडाल के पास सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इसी दौरान मंडल को गोली मारी गई। इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां मृत्यु हो गई। इसके बाद मामला राजनीतिक होने के कारण सरायढेला के आस-पास तनाव फैल गया था।