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Iindian Railways IRCTC: पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी, कोविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

Iindian Railways IRCTC पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे ने ऐसा पश्चिम बंगाल सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में निर्णय लिया है। इस बाबत रेलवे की ओर से इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई है।

By MritunjayEdited By: Published: Thu, 06 May 2021 02:27 PM (IST)Updated: Fri, 07 May 2021 05:44 AM (IST)
कोरोना से बचाव के लिए रेल यात्रियों के बीच मुनादी ( फाइल फोटो)।

धनबाद, जेएनएन। Iindian Railways IRCTC, Guidelines For Rail Journey in West Bengal कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित हुए पश्चिम बंगाल की लोकल ट्रेनें 6 मई से अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। राज्य सरकार की सिफारिश पर पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे ने लोकल और ईएमयू ट्रेनों को बंद करने का एलान कर दिया है। इसके साथ ही अब पश्चिम बंगाल जाने वाली सभी लंबी दूरी की ट्रेनों यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले तक का आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था 6 मई से प्रभावी हो चुकी है। रेलवे ने ट्विटर पर संबंधित सूचना जारी कर दी है। यानी अब देश के किसी भी हिस्से से पश्चिम बंगाल जाने के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है।

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पश्चिम बंगाल में कहर ढा रहा कोरोना

कोरोना की दसूरी लहर चरम पर है। हर रोज बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संक्रमण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने रेलवे को लोकल ट्रेनों का परिचालन रोकने को कहा है। इसके साथ ही कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके बाद रेलवे ने बाहर से पश्चिम बंगाल जाने वाले रेल यात्रियों के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। 

ओडिशा, उत्तराखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए पहले यह व्यवस्था

ओडिशा, उत्तराखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों में बाहर से जाने वाले रेल यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर से कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की व्यवस्था पहले से ही लागू है। कुंभ मेला के समय उत्तराखंड सरकार ने कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की थी। अब यह व्यवस्था पश्चिम बंगाल के लिए भी लागू हो गई है। 


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