GST प्रणाली में बड़ा अपडेट, 1 जनवरी 2027 से बदल जाएगा ई-वे बिल नंबरिंग का प्रारूप
GST के तहत ई-वे बिल नंबरिंग व्यवस्था में 1 जनवरी 2027 से बड़ा बदलाव होगा, जिसमें बिल अब 14 अंकों ...और पढ़ें

GST ई-वे बिल की नंबरिंग में होगा बदलाव। (सांकेतिक फोटो)
जागरण संवाददाता, धनबाद। GST E way Bill Numbering: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जारी होने वाले ई-वे बिल की नंबरिंग व्यवस्था में एक जनवरी 2027 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ई-वे बिलों की लगातार बढ़ती संख्या और मौजूदा नंबरिंग प्रणाली की क्षमता समाप्त होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
नए प्रारूप के लागू होने के बाद ई-वे बिल नंबर 12 अंकों के बजाय 14 अंकों का होगा। वहीं, कंसोलिडेटेड ई-वे बिल नंबर में भी बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में इसके लिए 10 अंकों का नंबर जारी होता है, जो बढ़कर 11 अंकों का हो जाएगा।
इस बदलाव को देखते हुए जीएसटी की ओर से संबंधित सभी पक्षों को समय रहते अपनी तकनीकी व्यवस्था अपडेट करने की सलाह दी गई है। इसमें करदाताओं के साथ जीएसपी (जीएसटी सुविधा प्रदाता), ईआरपी और साफ्टवेयर कंपनियां तथा एपीआइ इंटीग्रेटर्स शामिल हैं। इन्हें अपने एप्लिकेशन, एपीआइ, डेटाबेस स्कीमा और वैलिडेशन नियमों में नए नंबरिंग प्रारूप के अनुरूप आवश्यक संशोधन करने होंगे।
नए नंबरिंग प्रारूप को लागू करने से पहले इसकी टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जल्द ही ई-वे बिल पोर्टल के सैंडबाक्स एनवायरनमेंट में बदलाव जारी किए जाएंगे। इससे संबंधित विस्तृत तकनीकी दिशा-निर्देश भी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाएंगे।
जीएसटी ने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे एक जनवरी 2027 से पहले अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव और परीक्षण पूरा कर लें। इसका उद्देश्य नई व्यवस्था लागू होने के बाद ई-वे बिल जारी करने और उससे जुड़े अन्य कामकाज में किसी तरह की तकनीकी परेशानी या बाधा को रोकना है।
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