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अगर पास में नहीं Driving License और Registration Card तो भी नहीं लगेगा जुर्माना, जानिए Dhanbad News

अपने स्मार्ट फोन के प्ले स्टोर में जाकर सबसे पहले डिजी लॉकर एप डाउनलोड करें। इसमें अपने आधार नंबर के साथ लॉग इन करें। इस दौरान आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।

By MritunjayEdited By: Published: Sat, 07 Sep 2019 10:40 AM (IST)Updated: Sat, 07 Sep 2019 10:40 AM (IST)
अगर पास में नहीं Driving License और Registration Card तो भी नहीं लगेगा जुर्माना, जानिए Dhanbad News
अगर पास में नहीं Driving License और Registration Card तो भी नहीं लगेगा जुर्माना, जानिए Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। नए मोटर कानून के तहत कागजात नहीं रहने पर भारी-भरकम जुर्माना परिवहन विभाग को देना पड़ सकता है, लेकिन अगर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन कार्ड (RC) आप घर पर भूल गए हैं तो भी जुर्माने से बच सकते हैं। यानी गाड़ी में अब आपको केवल प्रदूषण प्रमाण व इंश्योरेंस के कागजात रखने होंगे और डीएल व आरसी होंगे आपके स्मार्ट फोन के डिजी लॉकर में। ट्रैफिक पुलिस को अपने फोन में मौजूद डीएल और आरसी दिखाकर आप चालान कटने से बच सकते हैं।

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कैसे निकालें डिजी लॉकर से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट: अपने स्मार्ट फोन के प्ले स्टोर में जाकर सबसे पहले डिजी लॉकर एप डाउनलोड करें। इसमें अपने आधार नंबर के साथ लॉग इन करें। इस दौरान आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इसके बाद आप डिजी लॉकर से अपने वेरिफाइड डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके गैस का कागज स्वत: डाउनलोड हो जाएगा। यहां से आप ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर, अपने पैन कार्ड की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। यह सभी कागजात कहीं भी मान्य हैं।

परिवहन आयुक्त ने दिया है आदेश: राज्य के परिवहन आयुक्त ने अगस्त माह में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, ट्रैफिक डीएसपी सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि डिजी लॉकर से इश्यू डीएल और आरसी मान्य कागजात के रूप में माना जाएगा। यह आदेश पूरे राज्य में लागू है।

परिवहन आयुक्त के कार्यालय ने आदेश दे दिया है। इस आदेश की प्रति ट्रैफिक डीएसपी सहित विभाग के सभी लोगों को दी जाएगी। हालांकि इश्यू डॉक्यूमेंट ही वैलिड है। डिजी लॉकर में अपलोड कागजात मान्य नहीं हैं।

- संतोष गर्ग, जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो


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