Shri Ram Temple Ayodhya: निर्माण के लिए 15 से कोष संग्रह अभियान, सहयोग करने वालों को मिलेगा 'पुण्य'
श्री राम मंदिर निर्माण के लिए रामभक्त अपना सहयोग ड्राफ्ट चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए भी कर सकते हैं। ड्राफ्ट और चेक श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से बनेगा। ऑनलाइन ट्रांसफर भारतीय स्टेट बैंक नया घाट अयोध्या उत्तर प्रदेश के नाम पर होगा।
धनबाद, जेएनएन। श्री राम जन्मभूमि निधि संग्रह अभियान की तैयाीर जोरो पर है। पूरे देश की तरह धनबाद में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कार्यकर्ता और शुभचिंतक अभियान की सफलता के लिए जुट गए हैं। यहां 15 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक अभियान चलेगा। इस अभियान के तहत लगभग हर घर तक पहुंचने की कोशिश होगी। अयोध्या में श्री रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए झारखंड से भी सहयोग राशि ली जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से झारखंड में 10 रुपये के 10 लाख, 100 रुपये के 10 लाख और 1000 के 15000 कूपन भेजे गए हैं। 2000 से अधिक की राशि देने वाले राम भक्तों को रसीद दी जाएगी। झारखंड के 25 हजार गांव के लगभग दो करोड़ 67 लाख लोगों से सहायता राशि लेने की योजना बनी है। धनबाद के 1000 से अधिक गांवों में संपर्क कर सहयोग राशि एकत्रित की जाएगी। धन संग्रह की जिम्मेवारी विश्व हिंदू परिषद को दी गई है।
ऐसा बनेगा भव्य राम मंदिर
- कुल क्षेत्रफल : 2.7 एकड़
- कुल निर्माण क्षेत्र : 57400 वर्ग फीट
- कुल लंबाई : 360 फीट
- चौड़ाई : 232 फीट
- कुल ऊंचाई शिखर तक : 161 फीट
- मंडप की संख्या : 5
- कुल तीन तल होंगे, प्रत्येक तल की ऊंचाई : 20 फीट
ड्राफ्ट, चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए भी कर सकते हैं सहयोग
श्री राम मंदिर निर्माण के लिए रामभक्त अपना सहयोग ड्राफ्ट चेक या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए भी कर सकते हैं। ड्राफ्ट और चेक श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से बनेगा। ऑनलाइन ट्रांसफर भारतीय स्टेट बैंक नया घाट अयोध्या उत्तर प्रदेश के नाम पर होगा। सहयोग राशि के लिए सेविंग अकाउंट 39161495808 और करंट अकाउंट 39161498809 है। इसका आइएफएससी कोड एसबीआइएन0002510 है। भारत सरकार ने सीबीडीटी नोटिफिकेशन के अनुसार श्रीराम तीर्थ क्षेत्र को ऐतिहासिक महत्व का स्थान एवं सार्वजनिक पूजा का प्रसिद्ध स्थान घोषित किया है। इसलिए श्रीराम जन्म भूमि मंदिर जीर्णोद्धार के लिए संस्था को स्वेच्छा से दिए गए आर्थिक सहयोग पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी (2)(b) के अनुसार आयकर में नियमानुसार छूट (पुण्य) प्राप्त होगी। दिए गए आर्थिक सहयोग की रसीद प्राप्ति के लिए ड्राफ्ट या चेक के पीछे अपना नाम, डाक पता, मोबाइल नंबर आदि जरूर लिखें। यदि ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो अपना नाम, डाक पता, मोबाइल नंबर, बैंक द्वारा दिया गया रेफरेन्स नंबर भी ईमेल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं।