Helmet को लेकर लागू हो गया नया नियम; आइएसआइ मार्का नहीं पहना तो कटेगा चालान, ब्रिक्री पर भी प्रतिबंध
सड़क हादसों में बेशकीमती मानव जीवन को बचाने के लिए दोपहिया चालक व पीछे बैठने वाो यात्रियों के लिए भारतीय मानक IS41512015 के अनुसार निर्मित हेलमेट का प्रयोग किया जाना अनिवार्य कर दिया गाय है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, धनबाद/ बोकारो। आज से (एक जुलाई, 2021) पूरे देश में तय किए गए मानक के अनुसार ही दोपहिया चालक व सह यात्रियों को हेलमेट पहनना सड़क अनिवार्य कर दिया गया है। इसके मद्देनजर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा समेत झारखंड के सभी जिलों में सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालयक के आदेश के अनुपालन की कवायद तेज कर दी गई है। इसका अनुपालन न करने वाले बाइक चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन और परिहवन विभाग की तरफ से जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।
बेशकीमती जीवन बचाने के लिए उठाए गए कदम
सड़क हादसों में बेशकीमती मानव जीवन को बचाने के लिए दोपहिया चालक व पीछे बैठने वाो यात्रियों के लिए भारतीय मानक IS4151:2015 के अनुसार निर्मित हेलमेट का प्रयोग किया जाना अनिवार्य कर दिया गाय है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश दिया है। आदेश के अनुसार दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 निर्गत किया गया था। इसे एक जून से प्रभावी करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के बाद राज्य सरकार ने भी सभी जिलों के डीसी को पत्र भेजकर इसका पूरी तरह से पालन कराने का आदेश दिया था।
निर्धारित मापदंड से नीचे के हेलमेट बिक्री पर प्रतिबंध
बोकारो के उपायुक्त राजेश सिंह ने बुधवार को जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार को जिले के सभी दो पहिया वाहन चालकों के साथ दो पहिया वाहन विक्रेताओं को सूचित करने का आदेश दिया। कहा कि एक जून से भारतीय मानक IS4151:2015 के अनुसार निर्मित हेलमेट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के हेलमेट की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। जांच में कोई अन्य प्रकार का हेलमेट मिला तो विक्रेता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला के सभी दोपहिया वाहन विक्रेताओं एवं दोपहिया चालकों को इस आदेश का पालन करना है। आदेश की अवहेलना पर विधि सम्मत कार्रवाई तय है।