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धीरेन्द्र हत्याकांड में फहीम की पेशी, दूसरे मामले में मिली जमानत

ठेकेदार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत में हुई। अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने गवाह पेश करने के लिए समय मांगा।

By Deepak PandeyEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 11:54 AM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 11:54 AM (IST)
धीरेन्द्र हत्याकांड में फहीम की पेशी, दूसरे मामले में मिली जमानत

जागरण संवाददाता, धनबाद: ठेकेदार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत में हुई। अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है।

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बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहबाज आलम ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान फहीम खान को घाघीडीह जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। 28 जनवरी 2013 को दिन के करीब साढ़े तीन बजे सूर्यविहार कॉलोनी बरटांड़ निवासी ठेकेदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की गोली मार कर हत्या उसके घर के समीप कर दी गई थी। मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने उनके सर और कनपटी में गोली मारी थी। धीरेन्द्र की पत्नी चंद्रलेखा सिंह के फर्द बयान पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी धनबाद थाना में कांड संख्या 102/13 दर्ज हुई थी। पुलिस ने फहीम खान एवं मंसूर के विरुद्ध इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था।

साढ़े तीन वर्ष बाद फहीम को मिली जमानत: धनबाद के ठेकेदारों एवं व्यवसायियों से जेल से रंगदारी मांगने के मामले मेें साढ़े तीन वर्षों से जेल मे बंद फहीम खान को बड़ी राहत मिली। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले मे फहीम को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। हालांकि जमानत मिलने पर भी फहीम जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। सागीर हत्याकांड में उसे उम्रकैद की सजा हो चुकी है। उम्रकैद की सजा को उच्च व सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहाल रखी है। फहीम 9 वर्षों से जेल में बंद है। धनबाद की अदालत में अभी कई मामले चल रहे हैं। फहीम की ओर से अधिवक्ता शाहबाज आलम ने पैरवी की।

रंजीत हत्याकांड में गोपी ने दायर की जमानत अर्जी: धनबाद जेवीएम नेता रंजीत सिंह की हत्या मे अहम भूमिका निभाने के आरोप में जेल में बंद फहीम खान के भांजे गोपी खान ने सोमवार को सत्र न्यायालय मे जमानत अर्जी दाखिल कर मुक्त करने की याचना की है । गोपी के अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने बताया की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई होगी ।

इसके पूर्व निचली अदालत ने गोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 16 नवंबर को सत्र न्यायालय ने प्रिंस के मुंशी शकील की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी । गोपी इस मामले मे 24 सितंबर से जेल मे बंद है। 21 अगस्त को अपराधियों ने झारखंड विकास युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष एवं बीकेबी के प्रबंधक रंजीत सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी।


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