पेंशन के लिए आवेदन से स्वीकृति तक सबकुछ ऑनलाइन
किसी मध्यस्थ के चक्कर में न पड़ें। इसकी कोई जरूरत नहीं। प्रज्ञा केंद्र में फोटो व कागजात के साथ आवेदन करें।
धनबाद, जेएनएन। वृद्धा या विधवा पेंशन के लिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं। नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाएं और वहां ऑनलाइन आवेदन फार्म भरें। पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर जिसमें पेंशन की रकम दी जाएगी व वृद्धा के लिए आयु व विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा कर दें। 15-20 दिन में प्रज्ञा केंद्र से ही स्वीकृति नंबर की जानकारी मिल जाएगी। फिर अंचल कार्यालय में जाकर एंट्री करा लें। पेंशन शुरू हो जाएगी। झरिया के राहुल कुमार के सवाल पर यह जानकारी दे रहे थे जिले के सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक प्रवीण कुमार।
गोमो निवासी धीरज कुमार के सवाल का जवाब देते हुए सहायक निदेशक ने कहा कि वे किसी मध्यस्थ के चक्कर में न पड़ें। इसकी कोई जरूरत नहीं। प्रज्ञा केंद्र में फोटो व कागजात के साथ आवेदन करें। कोई समस्या हो तो सीधे समाहरणालय स्थित सामाजिक सुरक्षा कार्यालय आकर उनसे मिलें। मध्यस्थ के चक्कर में ठगे जा सकते हैं। ऐसे प्रज्ञा केंद्र में आवेदन के मद में लगभग 30 रुपये के खर्च के अलावा कोई अन्य खर्च नहीं आएगा।
तोपचांची के जैता निवासी रामटहल महतो का वृद्धा पेंशन रुक गया था। कुमार ने बताया कि आधार लिंक नहीं होने की वजहों से या अन्य किसी तकनीकी कारणों से रकम खाता में नहीं गई होगी। अंचल कार्यालय के ऑपरेटर से जानकारी ले सकते हैं। अन्यथा सीओ से मिलकर या सामाजिक सुरक्षा कार्यालय धनबाद आकर संपर्क करें तत्काल शुरू करा दिया जाएगा।
टुंडी के देजराबाद निवासी केदार रजक ने खाता में पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की। प्रवीण कुमार ने अकाउंट अपडेट कराने की सलाह दी व बताया कि सितंबर-अक्टूबर तक की रकम खातों में भेज दी गई है। अन्य समस्या होने पर सीओ कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय आकर संपर्क करने को कहा।
यहां लें ऑनलाइन जानकारी
- स्वीकृत आवेदन की स्थिति देखने हेतु झारसेवा.झारखंड.गोव.इन पर लॉग इन करें।
- पेंशन का पेमेंट स्टेटस देखने हेतु किसी प्रज्ञा केंद्र में पीएफएमएस.एनआइसी.इन पर लॉग इन करें।
विशेष परिस्थिति में इस नंबर पर करें संपर्क
पेंशन से जुड़ी किसी समस्या के समाधान के लिए लाभुक विशेष परिस्थिति में सामाजिक सुरक्षा कार्यालय के लैंड लाइन नंबर 0326-2312621 पर संपर्क कर सकते हैं।
धनबाद में एक लाख नौ हजार 860 लाभुकः प्रवीण कुमार ने बताया कि धनबाद जिले में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत तकरीबन एक लाख नौ हजार 860 लाभुक हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के 60 हजार 738, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तीन हजार 247, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 21 हजार 86, राज्य सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना के 17 हजार 301, राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के सात हजार 317, आदिम जनजाति पेंशन योजना के 53 व एचआइवी एड्स पीडि़त पेंशन योजना के 118 लाभुक हैं।
वृद्धा पेंशन के लिए अर्हता
- किसी योजना में आच्छादित न हों।
- परिवार में कोई सरकारी या निजी नौकरी न करता हो।
- शहरी क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 9974 रुपये वार्षिक।
- ग्र्रामीण क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 7995 रुपये से अधिक न हो।
- बीपीएल सूची में नाम हो।
विधवा पेंशन के लिए अर्हता
- राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के तहत उपर्युक्त के अलावा आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।
आदिम जनजाति पेंशन योजना (बिरहोर) की अर्हता
- आय प्रमाण पत्र के आधार पर प्रत्येक परिवार की विवाहित महिला अथवा परिवार के मुखिया को दिया जाना है।
- किसी योजना में आच्छादित नहीं हों व परिवार में कोई सरकारी-निजी नौकरी नहीं करते हों।
दिव्यांग पेंशन योजना की अर्हता
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 80 फीसद दिव्यांग होने पर।
- राज्य दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 40 फीसद दिव्यांग होने पर।
एचआइवी एड्स पीडि़तों के लिए अर्हता
- इम्यून डेफिसिएंसी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए एंटी रिक्टोरल ड्रग्स या वायरस लेते हों।
राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना की अर्हता
- परिवार के किसी कमाऊ सदस्य के निधन पर विधवा को 20 हजार रुपये एकमुश्त लाभ दिया जाना है।
- बीपीएल होना चाहिए।
- आय ग्र्रामीण क्षेत्र में वार्षिक 7995 व शहरी क्षेत्र में 9974 हो।