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आज से टीका लेने भी जाएंगे तो लेना होगा ई-पास

यदि आप कोरोना से बचने के लिए कोविड का टीका लेने जा रहे हैं तो फी आपको ई-पास लेना होगा नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। आप यूं समझ लीजिए कि यदि आपने घर से बाहर कदम रखा तो उसके लिए भी ई-पास लेना होगा। क्योंकि यहां लॉकडाउन की सख्ती 16 मई से बढ़ा दी गई है। केवल इतना ही नहीं ई-पास के बिना बाइक कार या किसी भी वाहन से सड़क पर निकलना महंगा पड़ेगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 May 2021 06:20 AM (IST)Updated: Sun, 16 May 2021 06:20 AM (IST)
आज से टीका लेने भी जाएंगे तो लेना होगा ई-पास
आज से टीका लेने भी जाएंगे तो लेना होगा ई-पास

जागरण संवाददाता, धनबाद : यदि आप कोरोना से बचने के लिए कोविड का टीका लेने जा रहे हैं तो फी आपको ई-पास लेना होगा नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। आप यूं समझ लीजिए कि यदि आपने घर से बाहर कदम रखा तो उसके लिए भी ई-पास लेना होगा। क्योंकि यहां लॉकडाउन की सख्ती 16 मई से बढ़ा दी गई है। केवल इतना ही नहीं ई-पास के बिना बाइक, कार या किसी भी वाहन से सड़क पर निकलना महंगा पड़ेगा। नियम तोड़ने पर जेल भी भेजे जा सकते हैं। झारखंड के अंदर-बाहर कहीं से आने-जाने के लिए ई-पास जरूर लें। झारखंड सरकार ने ई-पास अनिवार्य करने के साथ ही इसके लिए द्गश्चड्डह्यह्यद्भद्धड्डह्मद्मद्धड्डठ्ठस्त्र.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ वेब पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन ई-पास जारी किया जा रहा है। अब तक एक लाख से भी अधिक लोगों का ई-पास निर्गत हो चुका है। नए नियमों के मुताबिक बीमार व्यक्ति के इलाज, अंत्येष्टि को छोड़कर जन सामान्य को किसी भी प्रकार के आवागमन की अनुमति बिना ई-पास के नहीं दी गई है। 27 मई तक राज्य के बाहर और भीतर बसों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। निजी वाहनों, कार, बाइक का उपयोग करने वालों को स्थानीय जिले से वैध ई-पास लेना होगा। लॉकडाउन के दौरान किराना सामान, सब्जी बाजार आदि जरूरी सेवाएं दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी। लेकिन अगर बाजार जाने के लिए वाहन (कार या बाइक) का उपयोग करना चाहते हैं, तो ई-पास लेना ही होगा। इन्हें लेना होगा पास, 27 मई तक मिलेगा

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- जनवितरण प्रणाली की दुकानों को सुबह छह से तीन बजे तक खोलने का मिलेगा पास

- पेट्रोल पंप संचालक, रसोई गैस संचालक को समय की बाध्यता से मुक्त रखा गया है।

- फल, सब्जी, ग्रोसरी, खाद्य सामग्री, दुध-मिठाई दुकानदार तथा खाने-पीने वाली सामग्री के विक्रेता को सुबह छह से तीन बजे तक का मिलेगा पास

- माइनिग में काम करने वाले लोगों को लिए समय की बाध्यता नहीं है।

- कंस्ट्रक्शन से जुडे लोगों को के लिए समय की बाध्यता नहीं है।

- भवन निमार्ण से जुड़ी सामग्री विक्रेता के लिए सुबह छह से तीन बजे तक का मिलेगा पास

- कृषि से जुड़े दुकानदारों को सुबह छह से तीन बजे तक का मिलेगा पास

- गैराज व वाहन बनाने वाले मेकेनिक के लिए समय की बाध्यता नहीं होगी।

- सरकारी कर्मचारियों के लिए समय की बाध्यता नहीं होगी।

- बिजली, टेलिकॉम, पानी की सप्लाई, नगर निगम सेवा के लिए समय की बाध्यता नहीं है।

- मीडिया, चिकित्सा, कुरियर, सिक्यूरिटी सर्विस के लिए समय की बाध्यता नहीं है।

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इन्हें मिलेगा सिर्फ एक दिन का पास

- शादी के लिए

- हवाई और रेल यात्रा

- अंतिम संस्कार

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इन्हें नहीं है ई-पास की जरूरत

- सभी सरकारी, निजी अस्पताल में कार्यरत सभी तरह के कर्मचारी, मेडिकल हॉल संचालक, उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी, ऑक्सीजन प्लांट में कार्यरत कर्मी, ऑक्सीजन आपूर्ति एवं परिवहन में संलग्न कर्मी

(बिना ई-पास के पहचान पत्र के साथ आवागमन कर सकेंगे)

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कैसे लेंगे ई-पास

-पास प्राप्त करने के लिए, एक आवेदक को पोर्टल द्गश्चड्डह्यह्यद्भद्धड्डह्मद्मद्धड्डठ्ठस्त्र.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर क्लिक करना होगा।

- अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करना होगा।

- उसके बाद यात्रा के विकल्प (अंतर राज्य, अंतर-जिला) और उपलब्ध विकल्पों में से यात्रा के उद्देश्य का चयन करना होगा।

- ई-पास आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

- नोट - (प्राइवेट या सरकारी नौकरी पेशा या फिर दुकानदार पास का आवेदन करने के दौरान 27 मई तक की तारीख डालकर एक बार में ही पास ले सकते हैं। उन्हें बार-बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं है)

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इसे भी जान लीजिए

- राज्य के बाहर से हवाई, रेल, सड़क मार्ग से आने वालों को भी सरकार के पोर्टल छ्वद्धड्डह्मद्मद्धड्डठ्ठस्त्रह्लह्मड्ड1द्गद्य.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर अपना पंजीकरण कराना होगा।

- झारखंड में ट्रेन या हवाई यात्रा के लिए वैध फोटो आईडी और टिकट के साथ ई-पास की आवश्यकता होगी।

- राज्य में आने वाले सभी निजी वाहनों, टैक्सी को भी ई-पास प्राप्त करना होगा।

- जो वाहन दूसरे गंतव्यों के लिए जा रहे हैं और केवल झारखंड से गुजर रहे हैं तो उन्हें ई-पास लेने की आवश्यकता नहीं है।

- झारखंड आने के 72 घंटे में राज्य से बाहर जाने वाले को ई-पास और क्वारंटाइन की आवश्यकता नहीं होगी।

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कुछ आवश्यक कार्यों से जुड़े लोगों को छोड़कर घर से बाहर निकलते ही पास की आवश्यकता पड़ेगी। जिनके पास ई-पास नहीं होगा तो फिर आवश्यक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। पास लेने में कोई परेशानी न हो इसके लिए ई-पास की प्रक्रिया को काफी आसान बनाया गया है।

ओमप्रकाश यादव, जिला परिवहन पदाधिकारी ई-पास के लिए ऐसे करें आवेदन 1. आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना होगा।

2. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पासवर्ड जेनरेट करना होगा।

3. ध्यान रहे पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्माल लेटर, एक न्यूमेरिक नंबर (0-9) और एक स्पेशल कैरेक्टर रखना जरूरी होगा।

4. पासवर्ड कंफर्म होने के बाद झारखंड सरकार का डैशबोर्ड आएगा।

5. यहां फोन नंबर, पासवर्ड डालने के बाद पसर्नल जानकारी देने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा।

6. पसर्नल इनफार्मेशन और डॉक्यूमेंट जमा करने के ऑप्शन में आपको पूरी जानकारी देनी होगी

7. डॉक्यूमेंट के लिए वोटर आइडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस का ऑप्शन है।

8. आप जो भी डॉक्यूमेंट सब्मिट करते हैं, उसका आइडी नंबर और एक फोटो (250 केबी, जेपीजी फॉर्मेट) में होना चाहिए।

9. पर्सनल इनफार्मेशन देने के बाद ई-पास का ऑप्शन आएगा।

10.और फिर निर्गत होगा पास।

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चार तरह के होंगे ई-पास

1. झारखंड से बाहर जाने के लिए

2. झारखंड के अंदर एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए

3. जिला के अंदर मूवमेंट के लिए

4. राज्य के बाहर से झारखंड आने के लिए


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