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Road safety: नादान हाथों में हादसों का स्टेयरिंग पर शिक्षा विभाग का ब्रेक

सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित सड़क सुरक्षा समिति के सड़क सुरक्षा निर्देशों का हवाला देते हुए इसके अनुपालन का निर्देश दिया है। छात्रों के बाइक-स्कूटी चलाने पर रोक आवश्यक है।

By mritunjayEdited By: Published: Thu, 13 Jun 2019 12:53 PM (IST)Updated: Thu, 13 Jun 2019 12:53 PM (IST)
Road safety: नादान हाथों में हादसों का स्टेयरिंग पर शिक्षा विभाग का ब्रेक
Road safety: नादान हाथों में हादसों का स्टेयरिंग पर शिक्षा विभाग का ब्रेक
धनबाद, जेएनएन। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अव्यस्क छात्र-छात्राओं के बाइक और स्कूटी लेकर स्कूल आने पर रोक लगा दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विनोद कुमार ने इस संबंध में सभी उपायुक्त और डीईओ-डीएसई को पत्र जारी किया है।
पत्र में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित सड़क सुरक्षा समिति के सड़क सुरक्षा निर्देशों का हवाला देते हुए इसके अनुपालन का निर्देश दिया है। निदेशक ने स्पष्ट कर दिया है कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से अव्यस्क छात्रों के बाइक-स्कूटी चलाने पर रोक आवश्यक है। इतना ही नहीं, स्कूल बसों एवं ऑटो में निर्धारित मापदंडों से अधिक बच्चों को ढोया जाता है। यह यातायात नियमों के विरुद्ध है। इस पर कार्रवाई अपेक्षित है। दोनों बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई कर दस दिनों के अंदर एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। इसे अनिवार्य बताया है। यहां बता दें कि जिले के अधिकतर स्कूलों में छात्र और छात्राएं बाइक और स्कूटी लेकर आते हैं। इनमें अधिकतर अव्यस्क हैं, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। बीच-बीच में जिला परिवहन विभाग की ओर से स्कूल के आसपास ड्राइव चलाया जाता है, बाइक-स्कूटी जब्त की जाती है। चालान तक काटा जाता है लेकिन फिर वही स्थिति बन जाती है।

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