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दौड़ेंगे ऑटो-टैक्सी, थम जाएंगे बसों के पहिए

धनबाद यदि आप राज्य के अंदर किसी भी जिले में जाने वाले हैं तो फिर ई-पास लेना अनिवार्य है। साथ ही राज्य से बाहर आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। अब बिना अनुमति के कोई भी बाहर से नहीं आ पाएगा।

By Edited By: Published: Fri, 14 May 2021 06:44 AM (IST)Updated: Fri, 14 May 2021 06:45 AM (IST)
झारखंड सरकार परिवहन विभाग का लाकडाउन गाइडलाइन।

जागरण संवाददाता, धनबाद : यदि आप राज्य के अंदर किसी भी जिले में जाने वाले हैं, तो फिर ई-पास लेना अनिवार्य है। साथ ही राज्य से बाहर आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। अब बिना अनुमति के कोई भी बाहर से नहीं आ पाएगा। 16 मई की सुबह छह बजे से पास को अनिवार्य कर दिया गया है। लॉकडाउन ई-पास ईपासझारखंड.एनआइसी.इन पर आवेदन देकर कभी भी बनाया जा सकता है। यदि आप राज्य के बाहर जाते हैं तो पास की आवश्यकता नहीं है, पर अब आने के लिए अनुमति लेनी होगी। पास के बाद आपको कोरोना जांच निगेटिव का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा तथा सात दिनों के क्वारंटाइन में रहना होगा। अंतरराज्यीय व अंतर जिला बसों का परिचालन बंद रहेगा। गुरुवार को परिवहन सचिव केके सोन ने इसका आदेश जारी किया है।

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