गणेश भक्तों पर 107, मेलास्थल पर 144
डिगवाडीह गणेश पूजा समिति के लोगों पर 107 कर मैदान में 144 करने का एसडीओ ने दिया निर्देश
संवाद सहयोगी, जामाडोबा : डिगवाडीह सर्कस मैदान में वर्षो से हो रही धनबाद कोयलांचल की प्रसिद्ध गणेश पूजा में इस बार मेला नहीं लगेगा। भक्तों की जिद के कारण दो सितंबर से होनेवाले गणेश महोत्सव में विघ्नहर्ता गणपति की सिर्फ पूजा होगी। पूजा करनेवाले आपस में उलझें नहीं, इसलिए उनपर धारा 107 लगा रहेगा और मेला स्थल पर धारा 144 लगेगी रहेगी। दो समानांतर पूजा कमेटियों के बीच विवाद के कारण एसडीओ को शनिवार को यह फैसला सुनाना पड़ा। मेला नहीं लगने से यहां के भक्त निराश हैं।
शनिवार की शाम विवाद को सलटाने के लिए जोड़ापोखर थाना परिसर में एसडीओ राज महेश्वरम व डीएसपी पीके केसरी की उपस्थिति में दोनों कमेटी के लोगों की बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। बैठक में एसडीओ ने कहा कि विवाद नहीं सलटने पर मेला नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ भव्य पूजा होगी। एसडीओ ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि कमेटी के लोगों पर 107 के तहत कार्रवाई कर मेलास्थल पर 144 लगाया जाए।
एसडीओ ने कहा कि सर्कस मैदान की जमीन एक एकड़ 86 डिसमिल जमीन सर्वे के अनुसार विनोद मरांडी की पुश्तैनी जमीन है। इस जमीन पर दावा करनेवाले अशोक दत्ता ने एसडीओ के समक्ष कागजात प्रस्तुत करते हुए कहा कि जमीन जॉर्ज की है। इसका एग्रीमेंट उसके पास है। एसडीओ ने सारे कागजात को देखते हुए उन्हें न्यायालय जाने का आदेश देते हुए बैठक से निकाल दिया।
बैठक में दोनों समानांतर कमेटी के पदाधिकारियों में डॉ. एमके ठाकुर, दिनेश यादव, गोगा पांडेय, उत्सव राम, बिहारी राम, दूसरी कमेटी के सुरेन्द्र साव, अनिल शर्मा, हरिकिशन पासवान, शिवशंकर मिश्रा आदि थे। बैठक में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी झरिया के सीओ राजेश कुमार, जोड़ापोखर के थाना प्रभारी सत्यम कुमार, सीआइ श्याम लाल मांझी, वार्ड संख्या 40 के पार्षद सुजीत सिंह आदि थे।