पुलिस रिमांड में ढुलू महतो से छह घंटे पूछताछ
---रिवीजन याचिका पर कोर्ट में हो रही थी सुनवाई उधर पुलिस जेल से निकालकर ले गई -एसएसप
---रिवीजन याचिका पर कोर्ट में हो रही थी सुनवाई, उधर पुलिस जेल से निकालकर ले गई
-एसएसपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने की पूछताछ
--सेशन कोर्ट ने खारिज की रिवीजन याचिका, शिकायतकर्ता से समझौते के बाद भी पुलिस ने की पूछताछ विसं, धनबाद : बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो को पुलिस पकड़ तो नहीं सकी, लेकिन उन्हें 24 घटे के रिमांड पर जरूर ले लिया। विधायक को ले जाने के लिए शनिवार सुबह पुलिस जेल गेट पहुंची। अदालत से प्राप्त रिमाड का आदेश दिखा जेल प्रशासन से विधायक को 24 घटे के लिए मागा। जेल प्रशासन ने विधायक को उनके सेल से निकालकर पुलिस को सौंप दिया। विधायक ने शिकायतकर्ता पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव से इस मामले में समझौता भी कर लिया था। मामले में एक तरफ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ पुलिस जेल पहुंच गई थी। थोड़ी देर में ही पुलिस विधायक को रिमाड पर लेकर निकल गई।
वीडियोग्राफ र लेकर आई थीं पुलिस : विधायक को रिमाड पर ले जाने के लिए पुलिस अपने साथ वीडियोग्राफ र को भी लेकर आई थी। वह हर प्रक्रिया की वीडियोग्राफ कर रहा था।
कराई गई चिकित्सकीय जांच :
पुलिस को सौंपने से पूर्व विधायक का जेल के डॉक्टर ने मेडिकल चेकअप किया गया। स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस को सौंपने से पूर्व विधायक को सर्जिकल कैप, मास्क और दस्ताना पहनाया गया।
छह गाड़ियों का था काफि ला :
बाघमारा के एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल विधायक को लेकर निकले। सबसे पहले धनबाद पीसीआर की गाड़ी थी। उसके पीछे बोलेरो गाड़ी में विधायक ढुलू महतो को बैठाया गया था। उसके पीछे एसडीपीओ बाघमारा और डीएसपी धनबाद की गाड़ी थी।
छह घटे चली पूछताछ :
विधायक को लेकर सीधे पुलिस धनबाद थाना पहुंची। थोड़ी देर के बाद वहा एसएसपी पहुंचे। पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 2 घटे के बाद पुलिस विधायक को लेकर बैंकमोड थाने की ओर निकली। दो बजे पुलिस विधायक को वापस लेकर धनबाद थाना पहुंची।
पाच बजे कोर्ट में किया पेश :
शाम पाच बजे पुलिस विधायक को लेकर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता के आवासीय कार्यालय पहुंची और पुलिस रिमाड वापस किया। कोर्ट के आदेश पर विधायक को वापस जेल भेज दिया गया।
12.30 में आया फैसला, 10. 20 में ही ले गई पुलिस : विधायक ढुलू द्वारा पुलिस रिमांड को चुनौती देते हुए दायर की गई रिवीजन याचिका पर 12.30 बजे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी का फैसला आया। उसके पूर्व ही 10.20 बजे पुलिस विधायक को लेकर जेल से निकल चुकी थी।
रिविजन याचिका हुई खारिज
: पुलिस हिरासत में भेजे जाने के आदेश के खिलाफ दायर विधायक ढुलू की रिवीजन याचिका शनिवार को सेशन कोर्ट से खारिज हो गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत ने रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। बताते हैं कि 29 मई को पुलिस के आवेदन पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता की अदालत ने विधायक ढुलू महतो को सशर्त 24 घटे के पुलिस रिमाड पर भेजने का आदेश जेल प्रशासन को दिया था। निचली अदालत की इसी आदेश को विधायक ने सत्र न्यायालय में रिवीजन याचिका दायर कर चुनौती दी थी ।