Dhanbad: मटकुरिया गोलीकांड में एमपी-एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई सुनवाई
मटकुरिया गोलीकांड में मंगलवार को एमपी-एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया है। 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गए पुलिस बल के साथ झड़प हुई थी।
जागरण संवाददाता, धनबाद: मटकुरिया गोलीकांड में मंगलवार को एमपी-एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने गवाह पेश करने का आदेश दिया है। मालूम हो कि 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गए पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी। घटना में तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे। वहीं विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी। तत्कालीन एसडीओ जार्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
पेचकस से युवक की आंख फोड़ने वाला दोषी करार
धनबाद : जानलेवा हमला करने के एक मामले में मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने कालूबथान निवासी सचिन गोप को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख निर्धारित की है। प्राथमिकी बड़ा अंबोना निवासी राकेश मोदक की शिकायत पर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 29 नवंबर 2018 को अमूल्य मोदक साइकिल से अपने घर से निकला था, पर वापस नहीं आया। 30 नवंबर को जख्मी हालत में वह चालधोआ बस्ती के समीप खेत में पड़ा हुआ मिला था।
जख्मी अमूल्य पर डा. सिराजुल की नजर पड़ी जिन्होंने इसकी सूचना फोन कर किस्टो मल्लिक को दी थी। अनुसंधान के बाद 30 जनवरी 2019 को दायर चार्जशीट में पुलिस ने यह दावा किया कि अमूल्य मोदक को सचिन ने पेचकस से मारकर आंख फोड़ दिया था। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने इस मामले में नौ गवाहों का परीक्षण कराया था।